जमीन खरीदने व बेचने की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए कई बदलाव
जमीन खरीदने के लिए करना होगा नए नियमों का पालन
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जमीन खरीदने बेचने के लिए नए नियमों का पालन करना होगा। यूपी सरकार ने जमीन खरीदने व बेचने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई बदलाव किए हैं। अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और जमीन के विवरण को ऑनलाइन अपलोड करना होगा। अपनी जमीन की कीमत और स्टाम्प शुल्क जिलाधिकारी से तय करवाना होगा। अपनी जमीन की रजिस्ट्री और नामांतरण भी ऑनलाइन करवाना होगा। इससे जमीन की खरीद-फरोख्त में समय और पैसा दोनों बचेंगे।
इन नए नियमों का उद्देश्य जमीन की खरीद-फरोख्त को आसान करना है। इससे जमीन के विवादों को कम किया जा सकेगा और जमीन के मालिकों को अपनी सम्पत्ति का पूरा हक मिलेगा।

1. तय सीमा से अधिक जमीन खरीदने के लिए ऑनलाइन अनुमति लेनी होगी। इसके लिए अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और जमीन का विवरण देना होगा। आपको अनुमति लेने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।
2. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की जमीन खरीदने के लिए भी ऑनलाइन अनुमति लेनी होगी। इसके लिए अपना जाति प्रमाण पत्र और जमीन का विवरण देना होगा। आपको अनुमति लेने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।
3. जमीन का नामांतरण भी ऑनलाइन करवाना होगा। इसके लिए अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, जमीन का विवरण और नामांतरण का कारण देना होगा। आपको नामांतरण करवाने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।
4. जमीन की रजिस्ट्री भी ऑनलाइन होगी। इसके लिए अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, जमीन का विवरण और रजिस्ट्री का शुल्क देना होगा। आपको रजिस्ट्री करवाने के लिए अपनी फोटो और अंगूठे का निशान भी देना होगा।
5. जमीन की कीमत और स्टाम्प शुल्क को जिलाधिकारी तय करेंगे। इसके लिए अपनी जमीन का विवरण और लोकेशन देना होगा। जिलाधिकारी जमीन का मूल्यांकन करके एक ई-परवाना देंगे। इस ई-परवाने का प्रिंटआउट लेकर रजिस्ट्री करवाना होगा।
(newsdaily24 फाइल से)
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