बिना अनुमति चुनावी सभा करने का आरोप
मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाने में दर्ज हुआ केस
गठबंधन प्रत्याशी रुचि वीरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज
मुरादाबाद। बढ़ापुर संसदीय क्षेत्र से सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी रुचि वीरा के खिलाफ थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज किया गया है।
रुचि वीरा पर आरोप है कि उन्होंने थाना सिविल लाइन अंतर्गत चौराहा डिप्टी गंज बलदेव इंटर कॉलेज के निकट उमाकांत गुप्ता के आवास पर बिना अनुमति एक सभा की जिसमें 50 से 60 लोग उपस्थित थे।

रुचि वीरा पर दर्ज किए गए मुकदमे के विषय में जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने बताया कि सपा प्रत्याशी द्वारा सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रात्रि के समय 50-60 लोगों को साथ लेकर सभा की जा रही थी। सूचना मिलने पर जब पुलिस प्रशासन की टीम वहां पहुंची तो सपा प्रत्याशी रुचि वीरा उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही थीं। पूछने पर पता चला कि उनके पास सभा की अनुमति भी नहीं थी। इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस प्रशासन पर इसके तमाम प्रमाण मौजूद हैं। उसी के आधार पर उनके खिलाफ चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने का मुकदमा दर्ज किया गया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी मानवेंद्र सिंह ने सभी प्रत्याशियों से अनुरोध किया है कि वह चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित कर लें ,अन्यथा शिकायत मिलने पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने आम नागरिकों से भी अनुरोध किया है कि यदि किसी भी प्रत्याशी द्वारा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने से संबंधित कोई सूचना है तो तत्काल व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी दें। एफएसटी प्रभारी उमेश कुमार त्रिवेदी की तहरीर पर सपा प्रत्याशी रुचि वीरा पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उमेश कुमार त्रिवेदी ने बताया कि जब वहां टीम पहुंची तो सपा प्रत्याशी उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही थीं और वहां कुछ लोग खाने के इंतजाम में जुटे हुए थे।
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