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अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालकों को फार्म ~ वी (V) जमा करने का नोटिस जारी

तीन माह में 12 अल्ट्रासाउंड सेंटरों के लाइसेंस निरस्त

बिजनौर। स्वास्थ्य विभाग ने अल्ट्रासाउंड सेंटरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। तीन माह में 12 अल्ट्रासाउंड सेंटरों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। इसके बाद अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालकों को फार्म ~ वी (V) विभाग में जमा करने का नोटिस जारी किया गया है।

फाइल चित्र

पीसीपीएनडीटी नोडल अधिकारी डॉ. केके राहुल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डीएम के निर्देश पर अल्ट्रासाउंड सेंटरों का निरीक्षण किया था। निरीक्षण में कमियों के मिलने पर कार्रवाई की गई है। इसके चलते बीते शुक्रवार को न्यू स्योहारा डायग्नोस्टिक सेंटर, एम्स अल्ट्रासाउंड सेंटर आदर्श कॉलोनी अफजलगढ़, जनता अल्ट्रासाउंड सेंटर बास्टा, यूनिक अल्ट्रासाउंड सेंटर फीना, एचएमएच नजीबाबाद, डॉ. विवेक कूपर दीप अल्ट्रासाउंड सेंटर कोतवाली देहात का लाइसेंस निरस्त किया गया है। इससे पहले फरवरी में एएचएम हॉस्पिटल राजा का ताजपुर, हुड्डा क्लीनिक धामपुर, धनवंतरी नर्सिंग होम हंसुपुरा, अल इकबाल बिजनौर, सिटी मेडिसिटी सेंटर स्योहारा, राधेश्याम सेंटर बिजनौर अल्ट्रासाउंड सेंटर का लाइसेंस निरस्त किया गया था।

लाइसेंस निरस्त होने की वजह

– निरीक्षण के समय पंजीकृत चिकित्सक नहीं मिला
– अल्ट्रासाउंड सेंटर कक्ष के बाहर भ्रूण परीक्षण नहीं होता, नहीं लिखा था
– अल्ट्रासाउंड सेंटर पर पीसीपीएनडीटी बुक नहीं मिली
– सेंटर पर फार्म वी (V) नहीं मिला था

जिले में लगातार लापरवाही बरतने वाले अल्ट्रासाउंड सेंटर पर कार्रवाई की जा रही है। फरवरी से अब तक 12 अल्ट्रासाउंड सेंटरों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। – डॉ. केके राहुल, नोडल अधिकारी, पीसीपीएनडीटी, बिजनौर

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