ग्राम मथुरापुर मोर में खनन अनुज्ञा पत्र की शर्तों का उल्लंघन
स्वीकृत खनन क्षेत्र के बाहर उपखनिजों का अवैध खनन
अवैध खनन: पट्टाधारक पर 14 लाख रुपए जुर्माना
बिजनौर। ग्राम मथुरापुर मोर में पट्टाधारक ने खनन अनुज्ञा पत्र की शर्तों का उल्लंघन किया। लिहाजा जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने रुपए 13,77,140/- जुर्माना लगाते हुए नोटिस निर्गत किया है। इसे जमा करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है।

जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम मथुरापुर मोर स्थित गाटा संख्या 98मि रकबा 1.140 हे0 में एकत्रित बालू/मौरम/बजरी/ बोल्डर को हटाकर कृषि योग्य बनाए जाने हेतु तीन माह का पट्टा तेजपाल सिंह पुत्र मनफूल निवासी ग्राम मथुरापुर मोर को हुआ था। स्थलीय निरीक्षण कराये जाने पर पाया गया कि परमिटधारक द्वारा बार-बार खनन अनुज्ञा पत्र की शर्तों का उल्लघंन कर स्वीकृत खनन क्षेत्र के बाहर उपखनिजों का अवैध खनन किया गया। ऐसी स्थिति में अवैध खनन पाए जाने पर कुल धनराशि रुपए 13,77,140/- परमिटधारक पर अधिरोपित करते हुए एक सप्ताह के भीतर राजकीय कोष में जमा करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। ऐसा न करने की स्थिति में परमिटधारक को जारी की गई अनुज्ञा/अनुमति निरस्त कर दी जायेगी।
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