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10 अगस्त तक बढ़ाई गई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की अंतिम तिथि

इसके बाद भुगतना पड़ेगा 10 हजार तक का चालान

वाहनों पर HSRP लगाने को मिली थोड़ी और मोहलत

Vehicle HSRP Update

नई दिल्ली। परिवहन विभाग ने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया है। पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई रखी थी। अब ट्रांसपोर्ट और रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट की ओर से एचएसआरपी लगवाने की अंतिम तिथि 10 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। इसके लिए परिवहन विभाग ने आदेश जारी किए हैं। पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगवाने वाले लोगों को 10 अगस्त के बाद ₹10000 तक का चालान देना होगा।

परिवहन विभाग के आदेश अनुसार अब पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की अंतिम तिथि 10 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। वाहन मालिक 10 अगस्त तक एचएसआरपी नंबर प्लेट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद बुकिंग स्लिप दिखाने पर भी चालान से बच सकेंगे 01 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत पुराने वाहनों पर एचएसआरपी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई रखी गई थी। इसे लोगों की सुविधा के लिए बढ़कर 10 अगस्त कर दिया गया है। तय तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए विभाग के निर्धारित पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने वाले वाहन चालकों पर 5000 से 10000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अभ्यर्थी चालान से बचने के लिए निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आवेदन जरूर करें और अपने वाहनों पर लगवा लें।

विदित हो कि सरकार की ओर से 01 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। दरअसल एक अप्रैल 2019 से पहले उपलब्ध नंबर प्लेटों के साथ छेड़छाड़ करना आसान था। इन्हें आसानी से हटाया और बदला जा सकता है। इस कारण इनके चोरी होने पर ट्रैक करना भी मुश्किल हो जाता है। इसके बावजूद कई वाहन चालक अपने वहां पर नंबर प्लेट नहीं बदल रहे हैं।

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अल्युमिनियम से बनी एक प्लेट होती है। इन्हें कम से कम वन टाइम यूज्ड स्नैप-ऑन-लॉक के जरिए गाड़ी के फ्रंट और बैक में लगाया जाता है। इन्हें आसानी से हटाया नहीं जा सकता और ना ही एक बार हटाने के बाद दूसरी नंबर प्लेट लगाई जा सकती है। HSRP में लिखे अंक को अक्षरों और बॉर्डर पर एक हॉट स्टैंप वाली फिल्म लगाई जाती है। इसमें 45 डिग्री के एंगल पर इंडिया लिखा होता है। प्लेट पर अंक और अक्षर का साइज 10mm और एक खास फोंट होता है। लाइट पड़ने पर अंक और अक्सर चमक उठाते हैं और सीसीटीवी कैमरे में आसानी से कैप्चर हो जाते हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में ऊपर बाएं कोने पर नीले रंग में अशोक चक्र का हॉट स्टेप्ड क्रोमियम बेस्ट होलोग्राम होता है। इसके नीचे बाएं कोने पर 10 अंक का सीक्रेट कोड लेजर से लिखा होता है, जो यूनिवर्सल होता है। यह नंबर एक ही गाड़ी के फ्रंट और रियर नंबर प्लेट में अलग-अलग होता है। इस सीक्रेट कोड में गाड़ी से जुड़ी सारी डिटेल्स जैसे चेसिस और इंजन नंबर, परचेसिंग डेट, गाड़ी का मॉडल, डीलर और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी आदि होता है।

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट: दुपहिया वाहन के लिए 425 रुपए, कार के लिए 695 रुपए, मध्यम एवं भारी वाहन के लिए 730 रुपए और ट्रैक्टर कृषि कार्य से जुड़े वाहनों के लिए 495 रुपए निर्धारित हैं।

एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट) लगवाने की आवेदन प्रक्रिया ~

सबसे पहले सियाम पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट siam.in पर जाएं। इसके बाद अपने वाहन नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर आदि जानकारी के साथ रजिस्ट्रेशन करें। अपने वाहन निर्माता कंपनी, जिले और सबसे नजदीकी वाहन डीलर का चयन करने के बाद एचएसआरपी प्लेट के लिए शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करें। अपना स्लॉट बुक करने के साथ ही अपने रिकॉर्ड के लिए भुगतान की रसीद प्राप्त कर लें। आपके पंजीकरण की सूचना मोबाइल नंबर पर भी प्राप्त हो जाएगी। निर्धारित तिथि पर आप चुने गए नजदीकी डीलर के पास जाकर एचएसआरपी ले सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट के अलावा किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं देना होगा। एक बार हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के बाद हमेशा के लिए वैध है।

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