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पंचायत चुनाव: सभी मुकदमा दर्ज असलहाधारियों के निरस्त होंगे लाइसेंस यूपी पंचायत चुनाव: 25 फरवरी तक देना होगा नाम-पते के साथ सर्टिफिकेट, उसके बाद किसी भी थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज लोगों के पास असलहा लाइसेंस नहीं रहेगा।

लखनऊ। पंचायत चुनाव से पहले सभी मुकदमा दर्ज असलहाधारियों के लाइसेंस निरस्त होंगे। शासनादेश आने के बाद डीएम और एसपी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सभी थानेदारों को 25 फरवरी तक सूची और प्रमाण-पत्र देना है। उसके बाद किसी भी थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज लोगों के पास असलहा लाइसेंस नहीं रहेगा। आदेश के बाद प्रदेश के सभी थानों में मुकदमा दर्ज असलहाधारियों की सूची तैयार हो रही है।

थानेदार के नाम भेजने के बाद सभी मुकदमा दर्ज लोगों के असलहा लाइसेंस को थाने और गन हाउस में जमा कराया जाएगा। फिर उनका मामला डीएम कोर्ट में दर्ज होगा। इसके बाद नोटिस देकर असलहाधारक को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। डीएम कोर्ट उस पर फैसला लेगी। मामले गंभीर होने पर लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
शासनादेश में स्पष्ट कहा गया कि अगर कार्रवाई नहीं तो संबंधित पुलिस और प्रशासनिक अफसर पर कार्रवाई होगी। पूर्व में कार्रवाई नहीं होने से कई लोग मुकदमे होने के बावजूद असलहा लेकर चल रहे हैं। सभी के लाइसेंस को सुनवाई करके निरस्त किया जाएगा। हल्की धाराओं वाले असहलाधारकों को छूट मिल सकती है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि शासनादेश काफी कड़ा आया है। उस पर पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त काम शुरू किया है। सभी थानेदारों से मुकदमा दर्ज असलाधारियों की सूची प्रमाण-पत्र समेत मांगी गई है। सूची आते ही कार्रवाई होगी।

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