31 मई तक प्रभावी रहेगा गृह मंत्रालय का आदेश। संक्रमण की दर दस फीसदी से अधिक होने वाले जिलों की होगी पहचान।

नई दिल्ली। देश के जिन जिलों में कोविड-19 के ज्यादा मामले हैं वहां वायरस के प्रसार को रोकने के लिए गहन और स्थानीय निरूद्ध क्षेत्र बनाने जैसे उपाय किए जाएंगे। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह आदेश शुक्रवार को जारी किया। मंत्रालय ने महामारी को देखते हुए मई के लिए जारी नए दिशा-निर्देश में देश में कहीं भी लॉक डाउन लगाने के बारे में कुछ नहीं कहा है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि उन जिलों की पहचान करें जहां या तो कोविड-19 संक्रमण की दर दस फीसदी से अधिक है या जहां पिछले एक हफ्ते में बिस्तर भरने की दर 60 फीसदी से अधिक है।

गृह मंत्रालय ने कहा कि इनमें से किसी भी मानक को पूरा करने वाले जिले को गहन और स्थानीय निरूद्ध क्षेत्र बनाने के उपायों के लिए विचार किया जा सकता है। गृह मंत्रालय के आदेश के साथ सामुदायिक निरूद्ध क्षेत्र और बड़े निरूद्ध क्षेत्र जैसे इलाके बनाने की रूपरेखा लागू करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सलाह को भी इसमें जोड़ा गया है। बयान में कहा गया कि कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश पूरे देश में कड़ाई से लागू रहेगा। गृह मंत्रालय का आदेश 31 मई तक प्रभावी रहेगा।
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार एक दिन में सर्वाधिक 3,79,257 नए मामले आने के साथ भारत में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,83,76,524 हो गई है जबकि इलाज कराने वाले रोगियों की संख्या 30 लाख से अधिक हो गई है। मंत्रालय द्वारा सुबह आठ बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक, एक दिन में 3645 लोगों की संक्रमण से मौत के कारण मृतकों की कुल संख्या 2,04,832 हो गई है।
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