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जहरीली व अवैध शराब के खिलाफ प्रशासन का रवैया सख्त। मौत पर संबंधित अनुज्ञापी, डीलर पर होगी कड़ी कार्रवाई।

जिले में जहरीली अथवा अवैध शराब के कारण होने वाली मृत्यु को गंभीरता से लेते हुए संबंधित क्षेत्र के अनुज्ञापी/डीलर के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धाराओं के अलावा आईपीसी की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी तथा संबंधित अनुज्ञापी की दुकान को सील करते हुए उसे ब्लैक लिस्ट भी घोषित किया जाएगा।

बिजनौर (एकलव्य बाण समाचार)। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने स्पष्ट करते हुए कहा कि जिले में जहरीली अथवा अवैध शराब के कारण होने वाली मृत्यू को गंभीरता से लेते हुए संबंधित क्षेत्र के अनुज्ञापी/डीलर के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धाराओं के अलावा आईपीसी की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी तथा संबंधित अनुज्ञापी की दुकान को सील करते हुए उसे ब्लेक लिस्ट घोषित किया जाएगा। उन्होंने पुलिस एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ शराब अनुज्ञापियों को निर्देश दिए कि अवैध शराब का कारोबार करने वालों के विरुद्ध कड़ी रजर रखें। 

अनुज्ञापियों एवं सेल्समेन का पुलिस वेेरिफिकेशन- जिलाधिकारी श्री मिश्रा कलक्ट्रेट सभागार में विषाक्त मदिरा के सेवन से जन हानि को रोकने तथा मिथाईल एल्कोहल के पेय मदिरा के रूप में दुरूपयोग को समाप्त करने के सम्बन्ध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दे रहे थे। उन्होंने उप जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए अवैध शराब के संबंध में प्राप्त होने वाली सूचनाओं को संकलित कर दोषी के विरूद्व कड़ी कार्यवाही अमल में लाएं तथा तहसील क्षेत्रों में भी अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए सतर्क निगरानी रखें। उन्होंने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिये कि सभी अनुज्ञापियों एवं सेल्समेनों का पुलिस वेेरिफिकेशन कराना सुनिश्चित करें बिना चरित्र वेरिफिकेशन पाए जाने वालों के खिलाफ कार्यवाही करें। इसी के साथ उन्होंने सभी अनुज्ञापियों को निर्देश दिए कि शराब की दुकानों में सीसीटीवी कैमरा शत प्रतिशत रूप से लगवाएं।

अनुज्ञापी, सैल्समेन, आबकारी निरीक्षक के खिलाफ कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही-उन्होंने उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि लाईसेंस, चरित्र वेरिफिकेशन, सीसीटीवी केमरा न पाए जाने तथा बोतलों की सील टूटी हुई पाने पर संबंधित अनुज्ञापी एंव सैल्समेन के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लाएं। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि जिले में किसी भी अवस्था में अवैध शराब की बिक्री नहीं होने दी जाएगी और यदि किसी दुकान से खरीदी हुए अवैध शराब पीने के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो संबंधित अनुज्ञापी एवं सैल्समेन के साथ आबकारी निरीक्षक के खिलाफ कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वि/रा अवधेश कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार, जिला आबकारी अधिकारी सहित उप जिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी पुलिस मौजूद थे।

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