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देहरादून (एकलव्य बाण समाचार)। निर्वाचित जनप्रतिनिधि की सदस्यता समाप्त करने का राज्य में पहला मामला सामने आया है। हरिद्वार जिले के लक्सर नगर पालिका की वार्ड नंबर 4 की सभासद नीता पांचाल की सदस्यता तीसरी संतान होने पर समाप्त कर दी गई है। सचिव शहरी विकास शैलेंद्र बगौली ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। उत्तराखंड में तीसरी संतान पैदा होने पर निर्वाचित जनप्रतिनिधि की सदस्यता समाप्त करने का यह पहला मामला है।

प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून भले लागू ना हो, लेकिन स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों के लिए 2 जुलाई 2002 से अधिकतम दो संतान की शर्त लागू है।
प्रदेश में नगर निकाय और पंचायतों में ऐसे व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, जिनकी 2 जुलाई 2002 के बाद तीसरी संतान भी हो, जबकि वार्ड नंबर 4 की सभासद नीता पंचाल के नगर पालिका परिषद के चुनाव के समय 20 अगस्त 2018 में दो ही बच्चे थे, मगर 2 सितंबर 2018 में बोर्ड की सदस्यता पाने के बाद 1 साल के भीतर ही उनको तीसरा बच्चा हुआ। बताया गया है कि नगर पालिका परिषद अधिनियम में हुए संशोधन के अनुसार पद ग्रहण के 300 दिन की अवधि के भीतर तीसरे बच्चे का जन्म होने पर सदस्यता वैद्य नहीं मानी जाती है। ऐसे में उनके खिलाफ निर्वाचन की शर्त का उल्लंघन करने की शिकायत जिलाधिकारी हरिद्वार के पास पहुंची थी।
जिलाधिकारी ने मामले में जांच एसडीएम लक्सर और नगर पालिका परिषद से कराई। तत्कालीन एसडीएम पूरन सिंह राणा और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी गोहर हयात ने शिकायत सही पाई। अब इसी रिपोर्ट के आधार पर शहरी विकास विभाग ने जिलाधिकारी हरिद्वार की रिपोर्ट के आधार पर नीता पांचाल की सदस्यता समाप्त कर दी है।

DM ने शासन को भेजी थी सिफारिश

लक्सर। जिलाधिकारी हरिद्वार ने लक्सर नगर पालिका परिषद के मोहल्ला शिवपुरी वार्ड नंबर 4 की महिला सभासद को तीसरा बच्चा होने के कारण पद से अयोग्य घोषित कर दिया था। उन्होंने महिला सभासद की सदस्यता निरस्त करने की सिफारिश शासन को भेजी थी। शिवपुरी निवासी एक व्यक्ति ने सभासद के तीन बच्चे होने पर उन्हें अयोग्य बताया था।

लक्सर नगर पालिका परिषद के चुनाव 20 अगस्त 2018 को हुआ था। 2 सितम्बर को बोर्ड का गठन हुआ था। इसमें नीता पांचाल वार्ड 4 से दूसरी बार 562 मत लेकर सभासद चुनी गई थी। लगभग एक महीने पहले मोहल्ला शिवपुरी निवासी पंकज बंसल नाम के एक व्यक्ति ने शासन को पत्र भेजकर शिकायत की थी कि सभासद नीता पांचाल के तीन बच्चे हो चुके हैं, लिहाजा वह पालिका की सदस्य बनने के योग्य नहीं हैं। इस शिकायत को संज्ञान में लेते हुए डीएम ने लक्सर एसडीएम से इसकी जांच कराई। जांच में एसडीएम ने तीन बच्चे होने का हवाला देकर सभासद को वार्ड की सदस्य के लिए अयोग्य माना था।

जांच रिपोर्ट मिलने के बाद डीएम सी. रविशंकर ने इस पर सुनवाई की। सुनवाई में शिकायत करने वाले पंकज बंसल के वकील अमरपाल सिंह और सभासद की ओर से सुखपाल सिंह ने मामले की पैरवी की। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद डीएम ने भी माना कि चुनाव लड़ते समय सभासद के दो बच्चे थे, मगर चुनाव जीतने के बाद 15 नवंबर 2019 को तीसरे बच्चे का जन्म हुआ।

नगर पालिका अधिनियम में हुए संशोधन के मुताबिक तीसरे बच्चे से संबंधित धारा लागू होने के 300 दिन बाद तीसरा बच्चा पैदा होने पर सभासद वार्ड की सदस्य बने रहने की योग्य नहीं रह जाती हैं। इस आधार पर डीएम ने एसडीएम की रिपोर्ट को सही माना साथ ही सभासद को पालिका के सदस्य पद के लिए अयोग्य करार दिया। डीएम ने उनकी सदस्यता निरस्त करने की सिफारिश राज्य शहरी-विकास विभाग के सचिव तथा निदेशक को भेजी थी।

एकलव्य बाण समाचार
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