बिजनौर। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा द्वारा सम्पूर्ण जिला बिजनौर में तत्काल प्रभाव से धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कतिपय प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया जाना आवश्यक है तथा दिल्ली बार्डर पर किसान यूनियन एवं अन्य किसान संगठनों द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन सम्बन्धी गतिविधियां जिले में विद्यमान है तथा विभिन्न समुदायों के त्योहार आसन्न हैं। उसके अलावा विश्वस्त सूत्रों एवं विभिन्न सामाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों से संज्ञानित है कि जिले में तेजी से चल रही राजनैतिक गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में कुछ अवांछित तथा असामाजिक तत्व सक्रिय होकर जिले की लोक शांति एवं सम्प्रदायिक सौहार्द के वातावरण को प्रभावित कर सकते हैं, जिनके दृष्टिगत निषेधाज्ञा लागू किया जाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि जिले में लोक शांति बनाए रखने के लिए तत्काल प्रभाव से आगमी 04 अक्तूबर, 21 तक सम्पूर्ण जिला बिजनौर में निषेधाज्ञा अतंर्गत धारा 144 लागू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि उक्त धारा के किसी भी प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के विरूद्व धारा 188 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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