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मिठाई के साथ डिब्बा तौलकर ग्राहकों से कमाया मोटा माल। नहीं तौल सकते डिब्बा। डिब्बा तौलने पर जुर्माना ₹ कई हजार। जिले में हैं मिठाई की हजारों दुकान। अलग से करवाएं डिब्बे का वजन, लें बिल।

बिजनौर (शैली सक्सेना)। कोरोना की मार झेल रही आम जनता फिर से ठगी गई। त्योहारी सीजन में मिठाई की दुकानों में मिठाई के साथ गत्ते का डिब्बा तौलकर ग्राहकों को जमकर चूना लगाया गया। कानूनन मिठाई के साथ डिब्बा तौलने वाले दुकानदारों से पांच हजार रुपए  जुर्माना का प्रावधान है। माप तौल विभाग ने हमेशा से चले आ रहे इस गोरखधंधे को रोकने के लिए छापेमारी करने के लिए कोई प्लान तैयार नहीं किया। लिहाजा ग्राहकों की खूब जेब कतरी गई।

नहीं तौल सकते डिब्बा- बाजारों में मिठाई की दुकानों में जितनी महंगी मिठाई, उतना ही डिब्बे का मूल्य लगता है। हमेशा से दुकानदार यह खेल करते चले आ रहे हैं। वैसे तो यह पूरे साल होता है। …लेकिन त्योहारों में मिठाई की मांग बढ़ने पर यह खेल और बढ़ जाता है। डिब्बे का वजन अगर सौ से 150 ग्राम है तो ग्राहक को इतनी ही मिठाई कम मिलती है। ग्राहक भी बिना कुछ कहे मिठाई लेकर चला जाता है। इससे महंगी मिठाई में ग्राहकों को चपत लगती है। मिठाई तौलते वक्त डिब्बे का वजन भी उसमें शामिल कर लेना घटतौली में आता है, जो कानूनन अपराध है।

डिब्बा तौलने पर जुर्माना ₹ कई हजार- मिठाई के साथ डिब्बे का वजन भी तौलते पकड़े जाने पर पांच से 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। डिब्बे के साथ मिठाई तौलने वाले दुकानदारों की ग्राहक शिकायत कर सकते हैं। शिकायत मिलने पर विभाग की टीम फर्जी ग्राहक तैयार करेगी। इसके बाद दुकान में जाकर जांच करेगी। ऐसा करने पर जुर्माना किया जाएगा। 

जिले में हैं मिठाई की हजारों दुकान- जिले में मिठाई की कई हजार दुकानें हैं। इसके अलावा त्योहारी सीजन में मिठाई बेचने वाले स्टाल भी लगाते हैं। त्योहारी सीजन देखते हुए स्पेशल मिठाई के डिब्बे बनवाए जाते हैं। इनका वजन भी सौ से डेढ़ सौ ग्राम तक होता है। एक डिब्बा 7 से 10 रुपए का पड़ता है।

क्या कहते हैं अधिकारी- माप मौल विभाग के सूत्रों का कहना है कि मिठाई विक्रेता, मिठाई के साथ डिब्बा नहीं तौल सकते हैं। मिठाई विक्रेता ऐसा करते हैं तो कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है। अगर ऐसा करता हुआ कोई मिठाई विक्रेता मिलता है तो उस पर अधिकतम 10 हजार रुपए तक जुर्माना किया जाएगा। 

अलग से करवाएं डिब्बे का वजन, लें बिल
मिठाई के साथ डिब्बा तौलने की शिकायत मिलने पर संबंधित दुकानदार के विरूद्ध विधिक माप अधिनियम 2009 के तहत शत प्रतिशत कार्रवाई की जाती है। मिठाई खरीदते समय डिब्बे का वजन अलग से करवाएं एवं खरीदी गई मिठाई का बिल आवश्यक रूप से लेना चाहिए।

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