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निराश्रित महिला (विधवा) पेंशन के लिये आधार प्रमाणीकरण आवश्यक-जिलाधिकारी। आधार प्रमाणीकरण ना कराने पर नहीं की जा सकेगी पेंशन अंतरित।

बिजनौर। पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला (विधवा) पेंशन योजनान्तर्गत आच्छादित होने वाले लाभार्थियों को अपनी निराश्रित महिला पेंशन में अपना आधार प्रमाणीकरण कराना आवश्यक है। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि निराश्रित महिला (विधवा) पेंशन में आधार प्रमाणीकरण न होने की स्थिति में पेंशनरों के बैंक खातों में पेंशन धनराशि अंतरित नहीं की जा सकेगी।

उन्होंने बताया कि पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला (विधवा) पेंशन हेतु आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया अन्तर्गत सर्वप्रथम एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल की वेबसाइट https://sspy-up.gov.in पर जाएं इसके बाद निराश्रित महिला (विधवा) पेंशन पोर्टल पर जाएं। वहां पर लाल रंग की पट्टी आधार प्रमाणीकरण के लिये फ्लैश हो रही है, उसे क्लिक करें।

उन्होंने बताया कि यदि लाभार्थी को अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर नहीं पता है, तो निराश्रित महिला पेंशन सेलेक्ट करके पेंशन सूची में जाएं। इसके बाद अपना जनपद सेलेक्ट करें, विकास खण्ड सेलेक्ट करें, ग्राम पंचायत सेलेक्ट करें व ग्राम सेलेक्ट करें। वहां पर पूरी पेंशन सूची उपलब्ध होगी। उससे अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर नोट कर लें। उन्होंने बताया कि इसके बाद पेंशन का प्रकार सेलेक्ट करें, निराश्रित महिला पेंशन सेलेक्ट करें, रजिस्ट्रेशन नम्बर दर्ज करें, मोबाईल नम्बर दर्ज करें, बैक एकाउन्ट नम्बर भी एंटर किया जायेगा। कैप्चा लिख कर  सबमिट करें। लाभार्थी के मोबाईल पर ओटीपी आएगा, ओटीपी को दर्ज करें तथा सबमिट करें, लाभार्थी का नाम पेंशनर सूची में व आधार में समान है, तो उसके रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ आधार का प्रमाणीकरण हो जायेगा, लाभार्थी का नाम पेंशन सूची तथा आधार के नाम में अंतर हो तो पेंशनर का नाम आधार के अनुसार करेक्शन कर जिला प्राबेशन अधिकारी को फॉरवर्ड करना है। उक्त के अतिरिक्त आधार कार्ड की छायाप्रति में मोबाईल नम्बर दर्ज करते हुए पास बुक की छायाप्रति के साथ कार्यालय जिला प्राबेशन अधिकारी को जमा कर आधार प्रमाणीकरण करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि पेंशन सूची में अंकित नाम व आधार में अंकित नाम में अंतर होने पर किसी भी दशा में दोबारा प्रयास न करें, अन्यथा आपका डाटा लॉक हो जायेगा। जिन लाभार्थियों का डाटा लॉक हो गया है, वह जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय कक्ष संख्या 235 विकास भवन बिजनौर से सम्पर्क कर अपना आधार प्रमाणीकरण करवा सकते हैं। डीएम ने जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देशित किया कि वह प्रतिदिन लाभार्थी से फॉरवर्ड डाटा की विस्तृत रूप से जांच करके नाम में त्रुटि होने पर उसे आधार के अनुसार जांच करके अपने डिजिटल सिग्नेचर से स्वीकृत करेंगे। उपरोक्तानुसार पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला (विधवा) पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों द्वारा भी एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल https://sspy-up.gov.in पर लॉग इन करते हुए जन सुविधा केन्द्रों (कामन सर्विस सेन्टर) साइबर कैफे, निजी इन्टरनेट केन्द्र अथवा विभागीय वेबसाइट पर कम्प्यूटर या मोबाइल के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण का कार्य कर सकते हैं। आधार प्रमाणीकरण न होने की दशा में विभाग द्वारा पेंशन का भुगतान रोक दिया जायेगा।

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