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जॉनसन बेबी पाउडर का लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द

मुंबई। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के माध्यम से बहुराष्ट्रीय कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित ‘जॉनसन बेबी पाउडर’ कॉस्मेटिक्स का लाइसेंस 15 सितंबर, 2022 से स्थायी रूप से रद्द कर दिया गया है।


जानकारी के अनुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन के नासिक और पुणे के औषधि निरीक्षकों ने परीक्षण के लिए नमूने लिए थे। सरकारी विश्लेषक, ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी, मुंबई द्वारा बेबी पाउडर उत्पाद को घटिया घोषित किए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई।


नवजात शिशुओं और बच्चों की त्वचा को नुकसान पहुंचने की संभावना: ‘जॉनसन बेबी पाउडर’ मुख्य रूप से नवजात शिशुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त निर्माण विधि में दोषों के कारण उक्त उत्पाद का पीएच प्रमाणित मानक के अनुसार नहीं है। इसके इस्तेमाल से नवजात शिशुओं और बच्चों की त्वचा को नुकसान पहुंचने की संभावना रहती है, इसलिए जनहित में इस उत्पादन को जारी रखना उचित नहीं होगा, इसलिए मुलुंड, मुंबई में विनिर्माण संयंत्र का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।


कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि उपरोक्त असत्यापित घोषित पैटर्न के अनुसार संगठन का लाइसेंस रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए? या उक्त लाइसेंस के तहत स्वीकृत सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण लाइसेंस को निलंबित क्यों नहीं करते? इस संबंध में संगठन को इस उत्पाद के स्टॉक को बाजार से वापस बुलाने का भी निर्देश दिया गया था। चूंकि उपरोक्त नमूने के लिए प्राप्त सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया था, संस्थान ने दवा प्रयोगशाला द्वारा पुन: परीक्षण के लिए नासिक और पुणे की अदालतों में आवेदन किया था।


…और तब की गई कार्रवाई: खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मुंबई के संयुक्त आयुक्त गौरी शंकर ब्याले के अनुसार, केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला, कोलकाता के निदेशक ने केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला से उक्त पुन: जांच के नमूनों का परीक्षण करने के बाद रिपोर्ट को असत्यापित घोषित करने के बाद लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की गई।

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