ट्रैक्टर-ट्रॉली पर सवारियां मिलीं तो भरना होगा जुर्माना ₹10 हजार
लखनऊ। कानपुर में ट्रैक्टर-ट्रॉली से हुए हादसे के बाद यातायात निदेशालय ने एडवाइजरी जारी की है. इसमें कहा गया है कि मालवाहक वाहनों का इस्तेमाल सवारियों के लिए नहीं होना चाहिए. अगर किसी ने नियम तोड़ा तो दस हजार रुपए का जुर्माना भरना होगा. इसको लेकर पूरे प्रदेश में दस दिन तक चेकिंग अभियान चलाया जाएगा.

उत्तर प्रदेश के कानपुर में शनिवार को हुए भीषण हादसे के बाद यातायात निदेशालय ने एक अहम एडवाइजरी जारी की है. इसमें सरकार की ओर से कहा गया है कि दस दिन तक यूपी के सभी जिलों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए. यह अभियान विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जाएगा. अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो दस हजार का जुर्माना भी भरना होगा.
जानकारी के अनुसार, यूपी के यातायात निदेशालय ने जारी एडवाइजरी में 10 दिन तक सभी जिलों मे सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में इस अभियान के तहत यह जांच की जाएगी कि मालवाहक वाहन ट्रैक्टर, ट्रॉली, डाला व डंपर पर सवारियों का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है?
सीएम योगी ने कानपुर में हुए हादसे के बाद कहा था कि लोग मालवाहक वाहनों का इस्तेमाल सवारियों को लाने व ले जाने में नहीं करें. यातायात निदेशालय की ओर से जारी एडवाजरी में कहा गया है कि अगर कोई नियम का उल्लंघन करता मिला तो उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.
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