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अमरोहा।(VK tyagi) न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर पिता को नाजायज तरीके से हत्या के मामले में जेल भेजने पर अधिकारियों से शिकायत पर नाराज़ आदमपुर के पूर्व थाना प्रभारी व गांव के तीन व्यक्तियों के विरुद्ध घर में घुसकर जान से मारने की धमकी देने, गाली गलौज व अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

आदमपुर थाना क्षेत्र के सलारा गांव निवासी मोहित कुमार पुत्र हुकम सिंह का आरोप है कि गांव के निवासी गोवर्धन की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस समय गोवर्धन व उसका पुत्र अखिलेश सो रहे थे। अखिलेश को गोली मारने की न तो आवाज सुनाई दी और ना ही किसी ने हुकुम सिंह को गोली मारते हुए देखा था लेकिन पुलिस ने गांव के लोगों से हमसाज होकर उसके पिता हुकुम सिंह को गोवर्धन की हत्या में जेल भेज दिया।
मोहित ने इस मामले की पुनः जांच कराने के लिए मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक सहित वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायती पत्र दिए थे।
मोहित का कहना है कि 31 जुलाई 2022 को लगभग 11 बजे सुबह तत्कालीन इंस्पेक्टर पंकज वर्मा व सलारा गांव निवासी ज्ञानचंद पुत्र बिहारी, अखिलेश पुत्र स्व गोवर्धन, राहुल पुत्र स्व गोवर्धन उसके घर पहुंच गए तथा शिकायती पत्र को वापस ना लेने पर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इंस्पेक्टर पंकज वर्मा ने जाति सूचक शब्दों को प्रयोग करते हुए किसी अन्य मामले में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी।
इस मामले मोहित ने न्यायालय में 156/3 के अन्तर्गत वाद दायर करते हुए आरोपित लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर उक्त चारों आरोपियों के धारा 323/452/504/506/34 व अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति अधिनियम की धारा 3(1)द व(3) घ के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। थानाध्यक्ष रामप्रकाश शर्मा ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर पूर्व थाना प्रभारी सहित चार लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई है।

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