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बिजनौर। न्यायालय द्वारा पॉक्सो अधिनियम के तहत अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख साठ हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने पॉक्सो अधिनियम के अभियोगों में प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को न्यायालय से अतिशीघ्र कठोर से कठोर सजा दिलाए जाने हेतु मॉनिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक व स्थानीय पुलिस को निर्देशित किया था। इसी क्रम में मॉनिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक व स्थानीय पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम, (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) द्वारा थाना नूरपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 399/16 धारा 363/366/376डी भादवि व धारा 5छ / 6 की सुनवाई की गई। उन्होंने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त संजीव उर्फ बिट्टू पुत्र राजू सिंह निवासी ग्राम रायपुर जमाल थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को 20 वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख साठ हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड ना अदा करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। उल्लेखनीय है कि दिनॉक 09 अगस्त 2016 को अभियुक्त संजीव उर्फ बिट्टू 15 वर्षीय नाबालिग बालिका को बहला फुसला कर ले गया और अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया था।

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