विनियमन शुल्क की धनराशि जमा किये बिना ईंट भट्टा का संचालन न करें- एडीएम (वि0/रा०)
विनियमन शुल्क जमा किये बिना संचालन होने पर ईट भटटा के स्वामी के विरूद्ध होगी कार्यवाही- अपर जिलाधिकारी (वि0/रा०)
बिजनौर। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा०)/ प्रभारी अधिकारी (खनिज) अरविन्द कुमार सिंह ने बताया कि जनपद बिजनौर में शासन द्वारा निर्धारित पोर्टल पर 294 ईट भट्टे संचालित/स्थापित है। कार्यालय अभिलेखानुसार ईट स्वामियो से शासन से प्राप्त विनियमन शुल्क समाधान योजना के अन्तर्गत विनियमन शुल्क की धनराशि जमा करायी जाती है। ईंट भट्टा सत्र 2022-23 (01 अक्टूबर, 2022 से 30 सितम्बर, 2023 तक) दिनांक 01 अक्टूबर, 2022 से प्रारम्भ हो गया है। ईंट भट्टा सत्र 2022-23 के विनियमन शुल्क की धनराशि जमा किये जाने हेतु भट्टा स्वामियों द्वारा कार्यालय में सम्पर्क किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि शासन स्तर से कोई रायल्टी समाधान योजना प्राप्त नहीं हुई है, जिस कारण ईंट भट्टा स्वामियों से वित्तीय वर्ष 2022-23 के विनियमन शुल्क की धनराशि को जमा नहीं कराया गया है। जन समुदाय के माध्यम से शिकायतें प्राप्त हो रही है कि जनपद की तहसील धामपुर व चान्दपुर क्षेत्रान्तर्गत कुछ ईंट भट्टा स्वामियों द्वारा विनियमन शुल्क की धनराशि जमा किये बिना ईंट भट्टा का संचालन (ईंट पथेर/फुकाई/ईंट मिट्टी कटान) का कार्य किया जा रहा है। ऐसा न होने देने के लिए उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त पुलिस क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष को निर्देशित करते हुए स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि किसी ईंट भट्टा स्वामी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 की विनियमन शुल्क की धनराशि जमा किये बिना संचालन किया जाना पाया जाता है, तो कार्य तत्काल बन्द कराते हुए संबंधित स्वामी के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें। साथ ही अपनी स्पष्ट आख्या संस्तुति सहित शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
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