
धोखाधड़ी कर किसान के नाम पर लोन लेने पर प्रबंधक सहित तीन लोगों पर मुकदमा दर्ज
स्योहारा। धोखाधड़ी कर सहकारी समिति से किसान के नाम पर लोन लेने के आरोप में प्रबंधक सहित तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
थाना क्षेत्र के ग्राम रवाना शिकारपुर निवासी सुनील कुमार पुत्र रमेश सिंह ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वह बिजली की दुकान चलाता है। उसका ताजपुर के सहकारी समिति में बैंक खाता खुला हुआ है। उसने कभी कोई लोन नहीं लिया है, लेकिन जिला सहकारी बैंक ताजपुर के मैनेजर वेदपाल सिंह, रविंद्र कुमार अमीन किसान सहकारी समिति ताजपुर व अन्य बैंक कर्मी ने मिलीभगत करके फर्जी तरीके से उसके नाम पर लोन दिखाकर नब्बे हजार रुपए बैंक से गबन कर लिए तथा धनराशि को प्रार्थी द्वारा अपनी जमीन को बंधक रखकर लोन लेना दिखा दिया है। उसने बताया कि न तो उसने जिला सहकारी बैंक ताजपुर से कोई लोन लिया है और ना ही उसके पास कोई जमीन उक्त लोन से संबंधित है और ना ही कभी उसने लोन लेने के लिए आवेदन किया है। फिर भी तीनों लोगों ने बैंक से गबन करके उसकी जमीन पर लोन को दर्शा दिया है। इस बात की जानकारी से तब हुई जब आरोपियों द्वारा उसके घर आकर उससे पैसे वसूली की मांग की गई। उसने उक्त लोगों से कहा कि जब उसने किसी जमीन पर लोन लिया ही नहीं है तो वह किस बात का लोन चुकाए। तभी यह लोग उस पर भड़क गए और उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारने की धमकी देने लगे। उसने किसी तरह इन लोगों से अपना पीछा छुड़वाया। उसने बताया कि इन लोगों ने फर्जी लोन दर्शा कर बैंक से गबन करके रुपए निकाल लिए जबकि उसने इन लोगों से जिला सहकारी बैंक से कभी कोई लोन नहीं लिया है। इन लोगों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसके फर्जी हस्ताक्षर कर गंभीर अपराध किया है। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर सौंप कर आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव चौधरी का कहना है कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर प्रबंधक सहित तीन लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
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