
विशेष अभियान दिवस में युवाओं व महिलाओं में दिखा उत्साह
आयोग ने ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन फार्म भरने की दी सुविधा- अपर जिलाधिकारी (वि0रा0)
08 दिसम्बर तक विधान सभा निर्वाचक नामावली मेें नाम सम्मिलित करने हेतु करें आवेदन- उप जिला निर्वाचन अधिकारी
बिजनौर। अपर जिलाधिकारी (वि0रा0)/ उप जिला निर्वाचन अधिकारी अरविन्द कुमार सिंह ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों, एनजीओ व संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ कलक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय कक्ष में विधानसभा निर्वाचक नामावलीयों के कार्यों के संबंध में बैठक कर उनसे अभियान में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने बताया कि ऑफलाइन के अतिरिक्त ऑनलाइन फार्म भरने हेतु एनवीएसपी पोर्टल,वीएचए किये जाने की सुविधा भी आयोग द्वारा प्रदान की गयी है।

09 नवम्बर से 03 दिसम्बर 2022 तक अभियान अंतर्गत जनपद की सभी आठों विधानसभाओं में 14550 फार्म-6, प्राप्त किये गये, जिसमें 18 से 19 आयु वर्ग के 5454 व महिलाओं के 6116 फार्म प्राप्त हुए, 1259 फार्म-8 तथा 24096 फार्म-6बी प्राप्त हुए। उन्होंने बताया कि 04 दिसम्बर 2022 को आयोजित विशेष अभियान दिवस में जनपद की सभी आठों विधानसभाओं में 5722 फार्म-6, प्राप्त किये गये जिसमें 18 से 19 आयु वर्ग के 1614 व महिलाओं के 2409 फार्म प्राप्त हुए 289 फार्म-8 तथा 4840 फार्म-6बी प्राप्त हुए।
उन्होंने बताया कि जनपद की सभी आठों विधानसभाओं में 1654 मतदान केन्द्र व 3012 मतदेय स्थल हैं। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के दिशा निर्देशानुसार अर्हता दिनांक 01 जनवरी, 2023 के आधार पर विधान सभा की निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन दिनांक 09 नवम्बर, 2022 को किया जा चुका है तथा दिनांक 09 नवम्बर, 2022 से दिनांक 08 दिसम्बर, 2022 के मध्य दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के निर्देश दिये गये हैं।
प्राप्त निर्देशों के अनुसार अर्हक तारीख के संदर्भ में, नामावली में किसी भी अर्ह व्यक्ति का नाम सम्मिलित किए जाने के लिए कोई दावा या किसी नाम के सम्मिलित किए जाने हेतु या किसी प्रविष्टि की विशिष्टयों की बाबत कोई आक्षेप किया जाता है तो वह 08दिसम्बर 2022 को या उससे पूर्व प्ररूप-6, 6क, 7, 8, 8क में से, जो समुचित हो, उस प्रारूप में दाखिल किया जाये।
उन्होंने बताया कि हर ऐसा दावा या आक्षेप निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में या मतदान स्थल पर उपस्थित पदाभिहित अधिकारियों/ बूथ लेबिल आफिसर या संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण कार्यालय के समक्ष पेश किये जा सकते है, जो कि वह उपरोक्त तारीख के अपश्चात् मिल जाये।
अपर जिलाधिकारी (वि0रा0)/ उप जिला निर्वाचन अधिकारी अरविन्द कुमार सिंह ने बताया कि उक्त के साथ ही एक पात्र नागरिक, जो 2023 वर्ष में पश्चातवर्ती अर्हता तारीखों अर्थात 01 अप्रैल, 2023, 01 जुलाई, 2023 या 01 अक्टूबर 2023 में से किसी को अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला है, वह भी सूचना की तारीख से, अग्रिम में, प्रारूप 6 में निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित करने के लिए दावा कर सकता है।
इस अवसर पर समस्त उपजिलाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के धीर सिंह, सपा के अखलाक, आरएलडी के यादराम सिंह, काग्रेंस के मुनीश त्यागी, बीएसपी के मौ0 सिददीकी सहित एनजीओ व संस्थाओं के प्रतिनिधि सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
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