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ईओ ने जारी किया फर्जी डेथ सर्टिफिकेट, दो के खिलाफ केस

कोर्ट के आदेश पर बढ़ापुर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

चार दशक पहले मरहूम महिला की मौत दर्शाई तीन साल पहले

करोड़ों रुपए की संपत्ति में दाखिल खारिज कराने को भू माफियाओं ने रची साजिश

बिजनौर/ बढ़ापुर। न्यायालय के आदेश पर अधिशासी अधिकारी बढ़ापुर व एक कर्मचारी पर धोखाधड़ी सहित गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है।
बताया जा रहा है कि पूर्व चेयरमैन शराफत हुसैन द्वारा न्यायालय सीजीएम बिजनौर के यहां अधिशासी अधिकारी सेवा राम राजभर व नगर पंचायत बढ़ापुर में तैनात कर्मचारी मुनेश कुमार के खिलाफ एक वाद दायर किया गया था। इसमें स्वर्गीय नथिया देवी पत्नी मोखा सिंह निवासी ग्राम सदुपुरा थाना कोतवाली शहर बिजनौर के एक फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का हवाला दिया गया था। शराफत हुसैन द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत वाद में बताया गया है कि नथिया देवी की मृत्यु करीब 40~45 वर्ष पहले हो चुकी है।नथिया देवी जीवित दिखा कर उसके नाम से वर्ष 2019 में चार बैनामे बिजनौर शहर के अंतर्गत काजीपाड़ा में फर्जी रूप से कराए गए हैं।

करोड़ों रुपए की संपत्ति में दाखिल खारिज कराने की आवश्यकता पड़ी तो उक्त भू माफियाओं ने अधिशासी अधिकारी सेवा राम राजभर व कर्मचारी मुनेश कुमार से हमसाज होकर कूट रचित दस्तावेज तैयार करवा लिए। नथिया देवी की मृत्यु दिनांक 4 अक्टूबर 2022 को दिखा कर अधिशासी अधिकारी सेवा राम राजभर द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। न्यायालय द्वारा मामला संज्ञान में लेने के बाद अधिशासी अधिकारी सेवा राम राजभर व कर्मचारी मुनेश कुमार के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश पारित किए गए। सोमवार को देर रात थाना बढ़ापुर पुलिस ने अधिशासी अधिकारी सेवा राम राजभर और मुनेश कुमार के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया।

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