20 जनवरी से अनुदान पर सोलर पम्प हेतु ऑनलाईन बुकिंग करें किसान- उप कृषि निदेशक
सोलर पम्प स्थापना हेतु जनपद को मिला अतिरिक्त लक्ष्य, किसान करें ऑनलाइन आवदेन- उप कृषि निदेशक

बिजनौर। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी0एम0-कुसुम) योजना अन्तर्गत जनपद बिजनौर को वर्ष 2022-23 में पुनः 2 एचपी (एसी/डीसी), 3एचपी ((एसी/डीसी), 5एचपी एसी, 7.5एचपी एसी एवं 10 एचपी एसी सोलर पम्प वितरण हेतु 361 का अतिरिक्त लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उप कृषि निदेशक गिरीश चन्द्र द्वारा जनपद के समस्त किसान भाईयों को सूचित करते हुए बताया कि अनुदान पर सोलर पम्प हेतु विभागीय बेवसाइट पर ऑनलाईन टोकन जनरेट/बुकिंग दिनांक 20 जनवरी 2023 को पूर्वान्ह 11ः00 बजे से लक्ष्य पूरा होने तक/दिनांक 06 फरवरी 2023 तक होगी।
उन्होंने बताया कि 2 एचपी, 5एचपी एसी, 7.5एचपी एवं 10 एचपी पम्प स्थापित करने हेतु टाटा पावर सोलर सिस्टम लि0 संस्था तथा 3 एचपी सोलर पम्प स्थापित करने हेतु प्रकाश गोल्ड इंडस्ट्रीज संस्था नामित है। इच्छुक कृषक भाई जो अपने प्रक्षेत्र पर सोलर पम्प स्थापित कराना चाहते हैं, वह अपने विकास खण्ड स्तर पर राजकीय कृषि निवेश बीज भण्डार से/जनपद स्तर पर उप कृषि निदेशक बिजनौर के कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि 2 एचपी डीसी सर्फेस के 20, 2 एचपी एसी सर्फेस के 20, 2 एचपी डीसी सब्मर्सिबल के 32, 2 एचपी एसी सब्मर्सिबल के 20, 3 एचपी डीसी सब्मर्सिबल के 100, 3 एचपी एसी सब्मर्सिबल के 100, 5 एचपी एसी सब्मर्सिबल के 50, 7.5 एचपी एसी सब्मर्सिबल के 15 एवं 10 एचपी एसी सब्मर्सिबल के 04 का लक्ष्य है।
यह भी बताया कि पात्रता एवं शर्तों के अन्तर्गत योजना का लाभ उठाने हेतु कृषकों का विभागीय बेवसाइट http://www.upagriculture.com पर किसान पंजीकरण होना अनिवार्य है। अनुदान पर सोलर पम्प की ऑनलाइन बुकिंग हेतु विभागीय बेवसाइट http://www.upagriculture.com पर अनुदान पर सोलर पम्प हेतु बुकिंग करें। लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन बुकिंग की जायेगी। सोलर पम्प की बुकिंग जनपद के लक्ष्य की सीमा से 110 प्रतिशत तक पहले आओ पहले पाओ के सिद्धान्त पर की जायेगी। कृषकों को ऑनलाइन बुकिंग के साथ रू0 5000 -टोकन मनी के रूप में ऑनलाईन जमा करना होगा। टोकन कन्फर्म करने के एक सप्ताह के अन्दर कृषकों को अवशेष कृषक अंश की धनराशि का ऑनलाइन टोकन जनरेट कर चालान द्वारा इण्डियन बैंक की किसी भी शाखा में अथवा ऑनलाइन निर्धारित बैंक खाता सं0 में जमा करनी होगी, अन्यथा कृषक का चयन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा एवं टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी। 2 एचपी सोलर पम्प हेतु 4 इंच, 3 एच०पी० एवं 5 एचपी सोलर पम्प हेतु 6 इंच एवं 7.5 एचपी 10 एचपी सोलर पम्प हेतु 8 इंच का क्रियाशील बोरिंग कृषक के पास होना अनिवार्य है। बोरिंग किसान का स्वयं का होगा। सत्यापन के समय उपयुक्त बोरिंग न पाये जाने पर टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं आवेदन निरस्त हो जायेगा। जनपद में सिंचाई हेतु विद्युत रहित क्षेत्रों में प्रयोग किये जा रहे डीजल पम्प अथवा अन्य सिंचाई साधनों को सोलर पम्प में परिवर्तित किया जा सकेगा। दोहित एवं अतिदोहित क्षेत्रों में नये सोलर पम्पों की स्थापना नहीं की जायेगी, किन्तु यदि कृषक सूक्ष्म सिंचाई तकनीकी का प्रयोग करें तो पूर्व से स्थापित डीजल पम्प सेटों को सोलर पम्प में परिवर्तित किया जा सकता है। 2 एचपी सरफेस सोलर पम्प अधिकतम 22 फिट गहराई जल स्तर 2 एचपी सबमर्सिबल अधिकतम 50 फिट गहराई जल स्तर, 3 एचपी अधिकतम 150 फिट गहराई जल स्तर 5 एचपी अधिकतम गहराई 200 फिट गहराई जल स्तर 7.5 एचपीएवं 10 एचपी सोलर पम्प अधिकतम 300 फिट गहराई उपलब्ध जल स्तर हेतु उपयुक्त होंगे।
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