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नवागत पुलिस अधीक्षक ने जनता को बताया सर्वोपरि

पीड़ित की शिकायत का प्राथमिकता पर होगा निस्तारण- जादौन

बिजनौर, 15 मार्च। नवागत पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन का कहना है कि 376/64 के बयानों के आधार पर किसी को जेल नहीं भेजा जायेगा। वह पुलिस लाइन सभागार में प्रेस से वार्ता कर रहे थे।
उन्होंने स्पष्ट किया कि 376 धारा के अन्तर्गत हुए बड़ी संख्या में मुकदमों की पूरी जांच कराई जायेगी। थाने में दी गई शिकायत की तहरीर पर रिसीव रसीद थाने से दी जायेगी। एसपी ने कहा कि मेरे पास आने वाले पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई हुईं है या नहीं, उसकी जानकारी हमारे कार्यालय पर स्थित टोल फ्री नम्बर से की जायेगी। उन्होंने साफ किया कि आम नागरिकों व शिकायत लेकर आने वाले लोगों के लिए वह प्रत्येक दिन 10 बजे से 2 बजे तक कार्यालय पर बैठकर सुनवाई करेंगे। उनके यहाँ किसी के साथ बिना भेदभाव के समान रुप से बिना किसी प्रभाव के प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस अधीक्षक जादौन का कहना है कि अक्सर थानों में हुई कार्रवाई पर प्रश्न खड़े होते हैं, पर अब किसी के खुली चोट है तो 151 में कार्रवाई नहीं होगी बल्कि संबंधित धारा के अन्तर्गत ही कार्यवाही की जायेगी। प्रेस से बातचीत में उन्होंने सिफारिश से बचने के साफ संकेत दिये।

गौरतलब है इससे पूर्व बिजनौर पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार को ब्रेन हेमरेज होने के बाद प्रभाकर चौधरी को बिजनौर भेजा गया था। वह लगभग 15 दिन रहे। कल मंगलवार में ही पुलिस अधीक्षक जादौन ने बिजनौर का कार्यभार लिया है।

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