पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को एक साल कैद और 10 हजार जुर्माने की सजा
एमपीएमएलए कोर्ट में चल रहा था मामला
लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को मानहानि के एक मामले में एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अंबरीश श्रीवास्तव ने एक साल कैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ नवंबर 2019 में तत्कालीन यूपी के कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने केस किया था। इसी पर फैसला सुनाया गया है।
श्रीकांत शर्मा ने नोटिस देकर लल्लू से मांग की थी कि वह उनसे माफी मांग लें। शर्मा का आरोप था कि अजय कुमार लल्लू ने जहां जनता को गुमराह किया वहीं उनकी मानहानि भी हुई।
अजय कुमार लल्लू यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस की हार के बाद से प्रदेश पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं। उनकी जगह अब बृजलाल खाबरी यूपी कांग्रेस अध्यक्ष हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अजय कुमार लल्लू हाजिर हुए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अजय लल्लू ने पूर्व मंत्री श्रीकान्त शर्मा के लिए ऐसी झूठी बातें कही, जिससे उनकी साख को नुकसान पहुंचा। कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार के कार्यों की आलोचना व विरोध करना विपक्ष का अधिकार है। हालांकि विपक्ष के इस अधिकार और सत्ता पक्ष के व्यक्तिगत अधिकारों में एक पतली रेखा होती है, जिसे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए संरक्षित किया जाना जरूरी है। राजनीतिक दलों के साथ ही जनता का भी हक है कि उसे सही सूचना मिले, जनता को गलत सूचना देना भारत के संप्रभु नागरिक को उसके लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित करने के समान है।

जानकारी के अनुसार, पूर्वी उत्तर प्रदेश से तालुल्क रखने वाले अजय कुमार लल्लू पिछड़ी जाति से हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के बेहद करीबी माने जाने वाले अजय कुमार लल्लू कांग्रेस के पूर्वी यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। स्थानीय कालेज के छात्र संघ अध्यक्ष से राजनीति के क्षेत्र में उतरने वाले अजय हमेशा से जमीनी आंदोलनों में एक्टिव रहे हैं।
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