10 लाख की फिरौती न मिलने पर उतार दिया था मौत के घाट
14 जुलाई 2016 को हुआ था गायब, 27 अगस्त 2016 को बरामद हुआ था कंकाल
“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत बिजनौर पुलिस की प्रभावी कार्रवाई
बच्चे का अपहरण व हत्या के 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास
बिजनौर। “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से न्यायालय द्वारा 13 वर्षीय वासु के अपहरण कर हत्या करने वाले 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 01 लाख 10 हजार रुपए (कुल तीन लाख तीस हजार रुपए) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

शासकीय अधिवक्ता मुकेश चौहान के अनुसार गांव रामपुर बकली निवासी सुनील कुमार ने थाना कोतवाली शहर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका 13 वर्षीय पुत्र वासु एएन इंटरनेशनल स्कूल नूरपुर रोड बिजनौर में कक्षा सात में पढ़ता है। 14 जुलाई 2016 को रोजाना की तरह सुबह रिक्शा में स्कूल गया था, लेकिन स्कूल की छुट्टी के बाद घर वापस नहीं पहुंचा। उसने रिक्शा चालक महबूब पर शक जताया। तहरीर के आधार पर कोतवाली शहर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। उपरोक्त मामला 18 जुलाई 2016 को धारा 364ए में तरमीम किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान प्रकाश में आया कि सुनील के भांजे राजकुमार निवासी गांव मोहंडिया ने 10 लाख रुपए फिरौती के लिए वासु का अपहरण किया था। मांग पूरी न होने पर राजकुमार ने अपने ही गांव के राहुल पुत्र सुरेश पाल व लोकेश पुत्र नरेश के साथ मिलकर वासु की हत्या कर दी और शव छुपा दिया। अपहृत बच्चे का शव 27 अगस्त 2016 को कंकाल रुप में थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत जंगल ग्राम बांकपुर से बरामद हुआ। इसके बाद अभियोग में धारा 302,201,120बी की वृद्धि की गई। स्थानीय पुलिस द्वारा संपूर्ण विधिक कार्यवाही के उपरोक्त आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
गौरतलब है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने अक्टूबर 2023 में ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ शुरू किया था। इसके तहत महज 30 दिन के अंदर जांच खत्म करके अपराधियों को सजा दिलाने का लक्ष्य रखा गया। इसमें रेप, हत्या, लूट, डकैती, धर्मांतरण और गोकशी जैसे अपराध शामिल है, जो सूबे के सभी 75 जिलों के लिए हैं।
इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को अधिकाधिक सजा दिलाए जाने के लिए चिन्हित किया गया था। पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन द्वारा उक्त अभियोग की न्यायालय में प्रगति की लगातार समीक्षा की जा रही थी। इस अभियोग में बिजनौर पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी के साथ ही अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गई। परिणामस्वरुप मंगलवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,(पॉक्सो अधिनियम), बिजनौर अपर सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद शुक्ला द्वारा तीनों आरोपी अभियुक्तगण राजकुमार, राहुल एवं लोकेश निवासीगण ग्राम मोहडिया थाना मण्डावर बिजनौर को आजीवन कारावास व प्रत्येक को एक लाख दस हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की कुल धनराशि तीन लाख तीस हजार रुपए में से तीन लाख रुपए मृतक के पिता को प्रतिकर के रुप में प्रदान किए जायेंगे।
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