मोबाइल शॉप के ताले तोड़कर चोरी का मामला
कोतवाली देहात थाने में दर्ज हुआ बिजनौर का पहला मुकदमा
बिजनौर। नए कानून के तहत जनपद का पहला मुकदमा कोतवाली देहात थाने में दर्ज किया गया है। मोबाइल शॉप के ताले तोड़कर चोरी के मामले में बीएनएस की धारा 305 (ए), 331 (4) के अंतर्गत दर्ज किया गया। पहले चोरी की रिपोर्ट आईपीसी की धारा 457 और 380 में दर्ज होती थी। वहीं दूसरा मुकदमा थाना कोतवाली नगर थाने में दर्ज किया गया।

नगीना देहात के गांव अवधीपुर निवासी मोहम्मद वाजिद पुत्र मोहम्मद साजिद की कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में मोबाइल की दुकान है। रविवार रात उसकी दुकान का दरवाजा खुला देखकर स्थानीय लोगों ने सूचना दी। वह आनन फानन में मौके पर पहुंचा। बताया गया कि दुकान के दरवाजे का कुंडा काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। सोमवार दोपहर करीब सवा दो बजे कोतवाली देहात थाने में नए कानून के अंर्तगत चोरी की बीएनएस की धाराओं 305 (ए), 331(4) में रिपोर्ट दर्ज की गई। पहले चोरी के मामले में आईपीसी की धारा 457 और 380 में रिपोर्ट दर्ज की जाती थी। वहीं जिले में दूसरा मुकदमा कोतवाली नगर थाने में दर्ज किया गया। इंद्रलोक कॉलोनी निवासी कपिल कुमार पुत्र राकेश कुमार ने बाइक में टक्कर मारने की शिकायत की थी। पुलिस ने बीएनएस की धारा 281 और 125 (ए) में रिपोर्ट दर्ज की है।
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