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पूरे धार्मिक रीति रिवाज से पूर्ण हुआ 17 मुस्लिम व 11 हिंदू जोड़ों का विवाह

पालिका परिषद ने वर-वधु को प्रदान किया स्नेहिल आशीर्वाद

“मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना”, एक दूजे के हुए 28 जोड़े

बिजनौर। नगर पालिका परिषद के टाउन हॉल में “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना” के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, बिजनौर में आज दिनांक 15 जुलाई 2024 को पूर्वाह्न 11:100 बजे विवाह सम्पन्न कराए गए। इस अवसर पर 17 मुस्लिम व 11 हिंदू जोड़ों का विवाह पूरे धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार पूर्ण कराया गया।

कार्यक्रम में जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारी सुश्री लक्ष्मी गुप्ता जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी बिजनौर व अधिशासी अधिकारी विकास कुमार, सभासद नीरज शर्मा, मनोज कुमार, सुजीत चौधरी, प्रभाकर, हिमांशु, श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, श्रीमती डोली, शमशाद अंसारी, जुल्फकार अली बेग आदि के अलावा कर्मचारियों ने उपस्थित होकर नव वर-वधु को अपना स्नेहिल आशीर्वाद प्रदान किया।

नगर पालिका परिषद बिजनौर के अधिशासी अधिकारी विकास कुमार ने योजना का उद्देश्य बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों के विवाह तथा विधवा/तलाकशुदा महिला के पुनर्विवाह में सहायता करने के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी युगल के विवाह पर प्रदेश सरकार कुल रु० 51,000/- धनराशि व्यय की जाती है।

इसके लिए पात्रता

उम्र- आवेदक कन्या/ महिला की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक और वर की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक की होनी चाहिए।
वर्ग- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/सामान्य/ अल्पसंख्यक।
आय- परिवार की वार्षिक आय रु० 2 लाख तक होनी चाहिए।
मूल निवास- आवेदिका को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
विशेष मानदण्ड- इस योजना का लाभ उन्हीं कन्याओं को दिया जाएगा, जिनका विवाह तय हो गया है व पूर्व में विवाह नहीं किया है। जिन महिलाओं का कानूनी रूप से तलाक हो गया है, वह भी इस योजना का लाभ लेने की पात्र हैं। विधवा महिलाएं भी इस योजना का लाभ लेने की पात्र है।

रु० 51,000.00 की आर्थिक सहायता

इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रति युगल रु० 51,000.00 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है-

इसमें से रु० 35,000.00 कन्या के बैंक खाते में अन्तरित किए जाते हैं।
रु० 10,000.00 के वैवाहिक उपहार वर-वधू को विवाह के समय उपलब्ध करवाए जाते हैं। ।
रु० 6,000.00 विवाह के समारोहपूर्वक आयोजन जैसे- बिजली, पानी, पण्डाल, भोजन आदि की व्यवस्था पर खर्च किए जाते हैं।

क्या हैं आवश्यक औपचारिकाएं

आधार कार्ड (वर व वधू)
कन्या के परिवार का आय प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग की दशा में)
वर-वधू की फोटो
मोबाइल नंबर
बैंक खाता विवरण

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