जिले भर में उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों एवं गोदामों पर आकस्मिक छापामार कार्रवाई
कृषि और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीम की मुहिम
छापे की भनक लगते ही दुकानें बन्द कर हुए रफूचक्कर
बिजनौर। जिले भर में उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों एवं गोदामों पर कृषि और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीम ने आकस्मिक छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया। छापे की भनक लगते ही अपने उर्वरक प्रतिष्ठान बन्द कर भाग गए। धामपुर क्षेत्र के इस मामले में संबंधित को नोटिस जारी किए गए हैं।

कुल 39 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण
उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश एवं जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में गुरुवार 17.10.2024 को जिला कृषि अधिकारी जसवीर सिंह तेवतिया एवं उपजिलाधिकारी नजीबाबाद की संयुक्त टीम द्वारा तहसील नजीबाबाद, मनोज रावत जिला कृषि रक्षा अधिकारी एवं उपजिलाधिकारी नगीना, धामपुर की संयुक्त टीम द्वारा तहसील नगीना एवं धामपुर, वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए कार्यालय जिला कृषि अधिकारी बिजनौर एवं उप जिलाधिकारी बिजनौर, चांदपुर में उर्वरक विक्रेता के प्रतिष्ठानों एवं गोदामों पर आकस्मिक छापामार कार्रवाई की गई। दौरान कुल 39 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया।

कुल 11 उर्वरकों के लिए गए नमूने
निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान/गोदाम में उपलब्ध यूरिया, डीएपी, एनपीके आदि उर्वरकों के स्टॉक का मिलान पीओएस मशीन व अभिलेखों के अनुसार किया गया तथा कुल 11 उर्वरकों के नमूने लिए गए। छापे की भनक लगते ही मै. आरव खाद भंडार धामपुर, मै. इफको कृषक सेवा केंद्र धामपुर, मै. भगवती देवी कृषि बीज भंडार धामपुर, मै. तत्सत बीज भण्डार हरेवली, मै. अभिषेक ट्रेडर्स धामपुर अपने उर्वरक प्रतिष्ठान बन्द कर भाग गए। इस पर इन सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

… अन्यथा होगी आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के अंतर्गत विधिक कार्रवाई
निरीक्षण के दौरान जसवीर सिंह तेवतिया, उर्वरक निरीक्षक/जिला कृषि अधिकारी बिजनौर द्वारा समस्त थोक/फुटकर/विनिर्माता उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि कृषकों को उनकी तत्कालीन आवश्यकता के अनुसार ही फास्फेटिक उर्वरकों, विशेषकर डीएपी, एनपीके, उर्वरक का वितरण निर्धारित दर पर किया जाए।

साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि बिना पोस मशीन के उर्वरकों का वितरण न किया जाए तथा किसी भी दशा में उर्वरकों की बिक्री बल्क में न की जाए। कृषक को उनकी जोतबही/खतौनी एवं फसलवार संस्तुति के अनुसार उर्वरकों का वितरण किया जाए, यदि कोई भी उर्वरक विक्रेता निर्धारित दर से अधिक दर पर बिक्री करता हुआ एवं प्रचलित उर्वरकों के साथ-साथ अन्य उर्वरकों की टैगिंग करता हुआ पाया जाता है तो संबंधित उर्वरक विक्रेता के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के अंतर्गत विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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