गौवध अधिनियम में दर्ज है मुकदमा, पुलिस कर रही थी तलाश, साथी फरार
मुठभेड़ में दबोचा गौकशी का आरोपी, सिपाही घायल
बिजनौर। थाना नूरपुर पुलिस ने गौवध अधिनियम में वांछित अभियुक्त को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान 02 अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। पुलिस से घिरने के बाद आरोपियों की फायरिंग में गोली लगने से आरक्षी घायल हो गया, जबकि जवाबी कार्रवाई में उक्त आरोपी को दबोच लिया गया। अभियुक्त के कब्जे से अवैध शस्त्र व गौवध करने के उपकरण बरामद किये गए हैं।

बताया गया है कि दिनांक 23 अक्टूबर 2024 को राहुल कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम गुनियाखेडी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ने थाना नूरपुर पर तहरीर दे कर बताया था कि ग्राम गुनियाखेडी के जंगल में प्रतिबन्धित गौवंशीय अवशेष मिले हैं। इस संबंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 416/24 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम पंजीकृत किया गया। वरिष्ठ अधिकारीगणों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर, घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया। इसी क्रम में शमशाद निवासी ग्राम गुनियाखेड़ी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर के मकान से गौकशी की घटना में प्रयुक्त उपकरण बरामद किये गए। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में नाजिर पुत्र मेहन्दी निवासी ग्राम बेड़ा खुर्द थाना नूरपुर जनपद बिजनौर, शाहरूख पुत्र नईमुद्दीन, श्रीमती गुलशन पत्नी शमशाद व शोएब पुत्र फईमुद्दीन निवासीगण ग्राम गुनियाखेड़ी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आए।
गौकशी करने की फिराक में थे आरोपी
पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में बताया गया कि दिनांक 23/24 अक्टूबर 2024 की रात्रि में थाना नूरपुर पुलिस टीम को गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गुनियाखेडी के जंगल में गौकशी की घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण ग्राम गुनियाखेडी के जंगल में खड़े हैं और गौकशी करने की फिराक में हैं। स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल गुनियाखेडी के जंगल में पहुंचकर अभियुक्तगणों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। बदमाशों की फायरिंग में एक गोली आरक्षी कुलदीप खोखर के बाएं बाजू में लगी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसको घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। इस दौरान 02 अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। स्थानीय पुलिस ने घायल को उपचार हेतु तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घायल बदमाश ने अपना नाम शाहरुख पुत्र नईमुद्दीन निवासी ग्राम गुनियाखेडी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर बताया तथा अपने फरार साथियों का नाम; नाजिर पुत्र मेहन्दी निवासी ग्राम बेड़ा खुर्द थाना नूरपुर जनपद बिजनौर व शोएब पुत्र फईमुद्दीन निवासी ग्राम गुनियाखेड़ी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर बताए।
तमंचा कारतूस व गौवध करने के उपकरण बरामद
अभियुक्त शाहरुख के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा गौवध करने के उपकरण बरामद किये गए। इस संबंध में थाना नूरपुर पर मु०अ०सं० 418/2024 धारा 3(5)/109 बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 22/23 की रात्रि में उसने अपने दो अन्य फरार साथियों के साथ मिलकर गुनियाखेडी के रहने वाले अपने चाचा शमशाद के घर गौकशी की घटना की थी, जिसमें चाची गुलशन भी शामिल थी। अभियुक्त से विस्तृत पूछताछ जा रही है। शेष अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थाना नूरपुर जनपद बिजनौर के प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र कुमार, उप निरीक्षक रवि कुमार, राहुल कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर । 4-का0 सोनू कुमार के अलावा कांस्टेबल कुलदीप खोखर, परमवीर पंवार तथा संदीप कुमार शामिल रहे।
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