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31 जनवरी 2025 तक चल-अचल सम्पत्ति का विवरण मानव सम्पदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करने के निर्देश

बेसिक शिक्षा से जुड़े राज्यकर्मियों को अल्टीमेटम

न मिलेगी पदोन्नति और न ही हो सकेगा स्थानांतरण

नहीं दिया चल-अचल संपत्तियों का ब्यौरा तो…

लखनऊ। बेसिक शिक्षा से जुड़े राज्यकर्मियों ने 31 जनवरी तक अपनी चल-अचल संपत्तियों का ब्यौरा मानव सम्पदा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया तो न उन्हें पदोन्नति मिलेगी और न स्थानांतरण हो सकेगा। वेतन के भुगतान पर भी रोक लगा दी जाएगी। बेसिक शिक्षा निदेशक ने विभागीय अफसर, कर्मियों के लिए यह स्पष्ट आदेश जारी किया है। 

बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल द्वारा जारी आदेश के मुताबिक उत्तर प्रदेश कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 के नियम 24 अनुसार मानव सम्पदा पोर्टल पर संपत्ति का ब्योरा अनिवार्य रूप से दर्ज करने के निर्देश हैं। 31 जनवरी 2025 तक पोर्टल पर अपलोड करना था। इसके बावजूद सकुर्लर के 27 दिन बाद भी बमुश्किल 19% कर्मियों ने ब्योरा अपलोड किया है। बेसिक शिक्षा निदेशक ने कड़े आदेश जारी कर हर हाल में सभी को 31 जनवरी तक संपत्तियों का ब्योरा देने के निर्देश दिए हैं।

दरअसल मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश मनोज कुमार सिंह ने 18 अगस्त 2023 को इस संबंध में आदेश जारी किया था। इसके बावजूद संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों की सुस्ती के चलते स्थिति खराब है। इसलिए अति महत्वपूर्ण शीर्षक से 17 दिसम्बर 2024 को पुनः आदेश जारी किया गया।

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