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मुख्य सचिव के आदेश 28 फरवरी तक कर्मचारी दें संपत्ति का ब्यौरा

कई बार बढ़ाई जा चुकी है नियत तिथि, अब अल्टीमेटम

संपत्ति का ब्यौरा न देने पर मार्च में नहीं मिलेगा वेतन

लखनऊ (एजेंसी)। मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का विवरण नहीं देने वाले राज्य कर्मचारियों को फरवरी के वेतन का भुगतान मार्च में नहीं किया जाएगा। यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में कड़े आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से 28 फरवरी तक अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर देना है। प्रदेश में जिन भी कर्मचारियों ने यह ब्योरा नहीं दिया है, उनका फरवरी माह का वेतन रोक दिया जाएगा।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के सभी कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2024 को ही अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्योरा देना था। इसके बाद संपत्ति का ब्योरा देने की यह तिथि बार-बार बढ़ाई जाती रही। जनवरी और फरवरी के पहले सप्ताह में यह तिथि दो बार बढ़ाई गई।

सीएम योगी ने निर्देश दिए थे कि सर्विस बुक को मानव संपदा पोर्टल पर ई-सर्विस बुक के रूप में परिवर्तित करते हुए सभी तरह के अवकाश और एसीपी आदि संबंधी कार्य भी 1 जनवरी 2024 से मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही किए जाएं। वर्ष 2023-24 की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीआर) मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन दाखिल की जाए। स्थानांतरण की स्थिति में कार्यमुक्त किए जाने और कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही भी मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से की जाए। इस डेट को दो बार बढ़ाया जा चुका है।

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