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बिजनौर। जिला कृषि अधिकारी जसवीर सिंह के नेतृत्व में तहसील नजीबाबाद के किरतपुर क्षेत्र में उर्वरक/बीज एवं कीटनाशक प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया। निरीक्षण एवं नमूना संग्रहण:निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित प्रतिष्ठानों की गहन जाँच की गई:

~ मैसर्स चौधरी बीज भंडार, किरतपुर

~ मैसर्स विपिन रस्तोगी खाद भंडार, किरतपुर

~ मैसर्स गहलोत फर्टिलाइजर, किरतपुर

~ मैसर्स मनोज ट्रेडर्स, किरतपुर

इन प्रतिष्ठानों से संबंधित विक्रेताओं से कुल 10 नमूने गुणवत्ता जांच हेतु लिए गए, जिनमें बीज के 06, कीटनाशक के 03 एवं उर्वरक का 01 नमूना शामिल है।

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निरीक्षण के समय मैसर्स खान खाद भंडार, किरतपुर एवं मैसर्स कॉल देव खाद भंडार, किरतपुर के विक्रेता दुकान बंद कर भाग गए। इस अनियमितता के चलते दोनों विक्रेताओं के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ ही निलंबन की कार्रवाई की गई है।

जनपद में रबी सीजन की आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। यूरिया, डीएपी, एनपीके जैसे फॉस्फेटिक उर्वरकों की आवक भी आगामी मांग के अनुसार लगातार बनी रहेगी। कृषकों को उनकी तत्कालीन आवश्यकता के अनुसार ही ये उर्वरक निर्धारित दर पर वितरित किए जा रहे हैं।

निरीक्षण के दौरान उर्वरक/बीज/कीटनाशक विक्रेताओं को निम्नलिखित सख्त निर्देश दिए गए हैं: ~ पीओएस (POS) मशीन के बिना उर्वरकों का वितरण न किया जाए।

~ किसी भी दशा में उर्वरकों की बिक्री बल्क (Bulk) में न की जाए।

~ कृषकों को उनकी जोतबही/खतौनी एवं फसलवार संस्तुति के अनुसार ही वितरण रजिस्टर में रिकॉर्ड अंकित कर उर्वरक वितरित किए जाएं।

~ ओवर रेटिंग (निर्धारित दर से अधिक दर पर बिक्री) एवं मुख्य उर्वरकों के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग (Tagging) किसी भी हाल में न की जाए।

~ कृषकों को वितरित उर्वरकों/बीज/कीटनाशक की रसीद अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए।

उर्वरक विक्रेताओं को यह चेतावनी दी गई है कि यदि कोई विक्रेता निर्धारित दर से अधिक दर पर बिक्री करता हुआ अथवा प्रचलित उर्वरकों के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग करता हुआ पाया जाता है, तो संबंधित उर्वरक विक्रेता के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के अंतर्गत विधिक कार्रवाई अमल में लायी जाएगी।

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