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बिजनौर। उत्तर प्रदेश शासन और जिलाधिकारी, बिजनौर के निर्देशों के क्रम में, जनपद के किसानों को निर्धारित दर पर उच्च गुणवत्ता के बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कृषि विभाग एवं प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीमों ने दिनांक 15.11.2025 को बीज बिक्री केंद्रों/गोदामों पर व्यापक निरीक्षण एवं छापामार कार्रवाई की।

जिला कृषि अधिकारी, बिजनौर, उपजिलाधिकारी (बिजनौर/नजीबाबाद/चांदपुर/धामपुर/नगीना), उप कृषि निदेशक और वरिष्ठ प्राविधिक सहायक (ग्रुप-ए) की संयुक्त टीमों द्वारा जनपद के कुल 109 बीज विक्रय केंद्रों पर छापे की कार्रवाई की गई। इस दौरान अनियमितता पाए जाने पर कुल 67 बीज नमूने ग्रहित किए गए, जिन्हें गुणवत्ता जांच के लिए भेजा जाएगा।
गठित संयुक्त टीम ने निरीक्षण के समय दुकान बंद कर भागने और अन्य गंभीर अनियमित्ताओं के कारण 4 बीज विक्रेताओं के प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

उक्त कार्रवाई के अतिरिक्त, उप कृषि निदेशक/बीज निरीक्षक, बिजनौर ने मै. पंतजली किसान सेवा केंद्र, चांदपुर पर निरीक्षण किया। यहाँ मै. हरित एग्रो प्रो. (कोर्ट रोड, काशीपुर, उत्तराखण्ड) द्वारा सत्यापित बीजों की आपूर्ति पाई गई। जब विक्रेता से इन बीजों से संबंधित आवश्यक अभिलेख (दस्तावेज) मांगे गए, तो वह उन्हें प्रस्तुत नहीं कर सका। अभिलेखों के अभाव के चलते स्टॉक को संदिग्ध मानते हुए, इस कंपनी के गेहूँ एच.पी.डबलू.-303 टी.एल. (55×20 किग्रा), गेहूँ पी.बी.डबलू.-826 टी.एल. (16×40 किग्रा) एवं गेहूँ एच.डी.-2967 प्रमाणित (31×40 किग्रा) की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। कंपनी और विक्रेता दोनों को नोटिस जारी किया गया है।

जिला कृषि अधिकारी जसवीर सिंह ने समस्त बीज विक्रेताओं को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि वे प्रत्येक बीज कंपनी से बिल/राज्य स्तरीय प्राधिकार पत्र के आधार पर ही बीजों की प्राप्ति करें। साथ ही, किसानों को बीज वितरित करते समय अनिवार्य रूप से कैश मीमो/रसीद उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने सख्त चेतावनी दी कि इन निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में, संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध बीज अधिनियम-1966, बीज नियंत्रण आदेश-1971 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

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