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संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा वृद्व एवं निर्धन ख्याति प्राप्त कलाकारों को उपलब्ध कराई जाएगी दो हजार रूपये प्रति माह पेंशन, योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक को करना होगा निर्धारित प्रपत्रों एंव सूचनाओं के साथ 20 जुलाई,21 तक आवेदन-उमेश मिश्रा

बिजनौर। शासन द्वारा वृद्व एवं विपन्न कलाकारों को मासिक पेंशन योजना के अंतर्गत आर्थिक लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा संचालित वृद्व एवं निर्धन ऐसे ख्याति प्राप्त कलाकार, जिन्होंने संबंधित कला विद्या/क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष तक कला का प्रर्दशन किया हो तथा उनकी आयु 60 वर्ष से कम न हो एवं वार्षिक आय ₹ 24,000 से अधिक न हो, को मासिक पेंशन योजना के रूप में प्रति माह रुपए 2,000-00 की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि उक्त योजनांतर्गत लाभान्तिव होने के लिए निर्धारित प्रारूप पर आवेदन-पत्र समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से आगामी 20, जुलाई, 21 तक आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि उक्त योजना के अंतर्गत आवेदनकर्ता संबंधित जिले के जिलाधिकारी/जिला सूचना अधिकारी से आवेदन पत्र संस्तुत/अग्रसारित करा कर संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 नवम तल, जवाहर भवन, लखनऊ में जमा करा सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई,21 निर्धारित की गई है। अपूर्ण एवं प्राधिकृत अधिकारी की संस्तुति रहित एवं विलम्ब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि आवेदन का प्रारूप संस्कृति निदेशालय की वेबसाईट http://upculture.up.nic.in से अपलोड किया जा सकता है तथा अधिक जानकारी के लिए संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 नवम तल, जवाहर भवन, लखनऊ से व्यक्तिगत अथवा फोन नम्बर- 0522 2286672 अथवा ई-मेल cultureprogramme@gmail.com पर सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

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