अनुदान पर दिए जाने वाले कृषि यंत्रों की पंजीकरण की तिथियों में परिवर्तन किया गया
बिजनौर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 23 व 25 अगस्त से कृषि यंत्र एवं कस्टम हायरिंयग सेंटर के पंजीकरण का कार्यक्रम घोषित किया गया था। अब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व राज्यपाल हिमाचल प्रदेश राजस्थान कल्याण सिंह के आकस्मिक निधन होने से एवं 23अगस्त का सार्वजनिक अवकाश घोषित हो जाने के कारण कारण प्रदेश सरकार द्वारा अनुदान पर दिए जाने वाले कृषि यंत्रों व कस्टम हायरिंग सेंटर का पंजीकरण की दिनांक में परिवर्तन कर दिया गया है। कृषि यंत्रों हेतु पंजीकरण 24 अगस्त व कस्टम हायरिंग सेंटर हेतु 26 अगस्त को अपराहन 3:00 बजे से कृषक भाई अपना पंजीकरण कृषि विभाग के वेबसाइटwww.upagriculture.com पर पहले आवक पहले पावक के सिद्धांत पर करके टोकन कटवाएंगे ।
उप कृषि निदेशक बिजनौर गिरीश चंद्र ने बताया कि टोकन के रूप में 10,000 से 1 लाख रुपए तक 2500 व एक लाख से अधिक के यंत्र पर 5000 की धनराशि जमानत के रूप में रखी गई है। यह राशि यूनियन बैंक की किसी शाखा में प्राप्त चालान के माध्यम से जमा करनी होगी। 10000 से कम के कृषि यंत्र पर कोई टोकन राशि नहीं रखी गई है। कृषक रोटावेटर पावर टिलर हैरो, मिनी राइस मिल कल्टीवेटरकृ, थ्रेशिंग फ्लोर मिनी गोदाम ऑयल मिल विद फिल्टर, पम्प सेट स्ट्रारीपर, ट्रेक्टर माउन्टेड स्प्रेयर, लेजर लैंड लेवलर, डिस्क प्लाउ आदि किसी एक यंत्र का पंजीकरण करा सकते हैं। इन यंत्रों पर 50% व कस्टम हायरिंग सेंटर पर 40% का अनुदान निर्धारित लक्ष्यों तक देय है। इच्छुक कृषक, पंजीकृत कृषक समितियां,एफ पी ओ,एन आर एल एम् के समूह निर्धारित तिथि को अपनी प्री-बुकिंग करा सकते हैं।
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