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बिजनौर। राजकीय वाहन चालक संघ चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ०प्र० जनपद शाखा बिजनौर ने सीएमओ को ज्ञापन देकर विभिन्न समस्याओं के निदान की मांग की है।

इस संबंध में संघ द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मीनू कुमार एवं संचालन जिला मंत्री नरेन्द्र कुमार ने किया। बैठक में जनपद बिजनौर के अधिकांश सदस्यों तथा पदाधिकारियों ने भाग लिया और वाहन चालकों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। तत्पश्चात पदाधिकारियों/सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए कई निर्णय लिये गए। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिजनौर को माँग पत्र भी प्रेषित किया गया।  मांगपत्र में सीएमओ को महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या 12फ/597 दिनांक 27/04/2022 का हवाला दिया गया। कहा कि इसके अनुपालन में शासनादेश संख्या 13 /2/ का-1-2013 वाहन चालक नियमावली दिनांक 8 मई 2013 एवं शासनादेश 18 सितम्बर 2012 / तथा शासनादेश संख्या वे०आ०-2-433 / दस 2005-44/2001 टी०सी० दिनांक 11-05-2006 संशोधित शासनादेश संख्या वे०मा०-2624 /दस-287-44/2001 टी०सी० दिनांक 26-06-2007 एवं शासनादेश संख्या वे०आ०-02-1140/दस-2007-44/2001 टी०सी० दिनांक 23-01-2008 द्वारा निर्देशित किया गया है कि 9 वर्ष / 15 वर्ष /18  वर्ष / 19 वर्ष की सेवा पर नियमित वाहन चालकों की वरिष्ठता सूची जारी करते हुए प्रोन्नति वेतनमान अनुमन्य कराया जाए।

यह भी कहा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी परिसर में सरकारी वाहन खड़े करने हेतु गैराज बनाये गये थे लेकिन उन गैराजों में कुछ लिपिकों का सामान रखा हुआ है। उन्हें खाली कराये जाये, यदि खाली होना असम्भव हो तो टीन शेड का गैराज बनवाया जाये ताकि वाहनों को बरसात में खड़े किये जा सके। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग बिजनौर के समस्त वाहन चालाकों को शासनादेश संख्या 1651/18-02-12-47 एम0पी0 / 10 के अनुसार ग्रीष्म कालीन वर्दी एवं शीतकालीन वर्दी जूता /कम्बल / छाता सभी वाहन चालकों को दिलाया जाये। प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आदेश संख्या दिनांक 31 मार्च, 2004 के सन्दर्भ में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग बिजनौर का कोई भी राजकीय वाहन दूसरे विभागों में कार्य करने के लिये (आपातकालीन को छोड़कर) ना भेजा जाये एवं कलेक्ट्रेट विभाग से वाहन संख्या यू०पी०-32बी०जी० 3281 को वापस कराया जाये। मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिजनौर के आधीन वाहन जो कई वर्षो में ऑफ रोड खडे हुये है। उन वाहनों को निष्प्रयोजन कराने की कार्यवाही की जाये। उन्हें नीलाम कराते हुये नये वाहनों को लाने हेतु विभागीय कार्यवाही की जाये। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग बिजनौर के समस्त वाहन चालकों की जी०पी०एफ०/पासबुक/सर्विस बुक पूरी कराते हुए सम्बधिंत कर्मचारी के हस्ताक्षर कराये जाये। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अन्तर्गत समस्त कर्मचारियों के कैशलेस कार्ड जारी कराये जाएं। इसके अलावा सामुदायिक स्वाथ्य केन्द्र नगीना पर कार्यरत रामपाल सिंह वाहन चालक जो 30-06-2022 को सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनके देयों का भुगतान शीघ्र कराया जाए।

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