न्यायालय में बिजनौर पुलिस ने की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी
“ऑपरेशन कन्विक्शन”: पांच अपराधियों को आजीवन कारावास और जुर्माना
बिजनौर। पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर बिजनौर पुलिस ने पांच अपराधियों को सजा दिलाई है।
“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बढ़ापुर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से न्यायालय द्वारा हत्या जैसे जघन्य अपराध के आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 30,000/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। इसी प्रकार थाना स्योहारा पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से न्यायालय द्वारा छेड़छाड़ व सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी 04 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 40-40 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

एक अभियुक्त को आजीवन कारावास व 30,000/- रुपए अर्थदण्ड
बताया गया है कि दिनांक 26 सितम्बर 2021 को श्रीमती दयावती पत्नी स्व० हरस्वरुप निवासी ग्राम अल्हैदादपुर खजवा उर्फ कोपा थाना बढ़ापुर ने थाने पर तहरीर दी थी। इसमें बताया कि प्रातः करीब 07- 08 बजे उसकी 20 वर्षीय पुत्री का शव घर से पास गन्ने के खेत में पड़ा मिला। तहरीर के आधार पर थाना बढ़ापुर पर मु.अ.सं. 151/21 धारा 302/201 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उक्त अभियोग में अभियुक्त नौबहार उर्फ निव पुत्र राजाराम उर्फ राजन सैनी निवासी ग्राम आराजी भैंसा थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी की गई तथा अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गई।परिणामस्वरुप दिनांक 16 दिसंबर 2024 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, नगीना जनपद बिजनौर द्वारा अभियुक्त नौबहार उर्फ निव को आजीवन कारावास व 30,000/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 40-40 हजार रुपए अर्थदण्ड
दूसरी ओर दिनांक 14 मार्च 2018 को द्वारा एक महिला के साथ छेड़छाड़ कर बलात्कार करने व गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी देने आदि के संबंध में थाना स्योहारा पर मु.अ.सं. 126/18 धारा 376घ/34/354/506 भादवि व 3(2)5 एस०सी० / एस०टी० एक्ट पंजीकृत किया गया था। विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त पुलिस द्वारा न्यायालय में अभियुक्तगण 1. अर्जुन पुत्र सतपाल सिंह, 2. चरन सिंह पुत्र घसीटा सिंह, 3. सुमित पुत्र सरदार सिंह एवं 4. अनिल पुत्र रामचरन सिंह निवासीगण ग्राम पितुपुरा मढैया थाना स्योहारा जनपद बिजनौर के खिलाफ आरोप पत्र प्रेषित किया गया। उक्त अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गई एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गई। दिनांक 16 दिसंबर 2024 को न्यायालय एडीजे स्पेशल कोर्ट / एससी एसटी एक्ट, जनपद बिजनौर द्वारा उक्त चारों अभियुक्तों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 40-40 हजार रुपए (कुल 1,60,000 रुपए) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
पुलिस कार्यालय द्वारा बताया गया कि दोषसिद्ध अपराधी सुमित पुत्र सरदार सिंह निवासी ग्राम पितुपुरा मढैया थाना स्योहारा जनपद बिजनौर थाना स्योहारा का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है। इसकी हिस्ट्रीशीट संख्या 10A है तथा थाना स्योहारा का टॉप-10 अपराधी है।
सुमित का आपराधिक इतिहास –
1- मु.अ.सं. 311/16 धारा 308/324/352/504/506 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
2- मु.अ.सं. 126/18 धारा 376डी/354/506 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
3- मु.अ.सं. 398/19 धारा 279/386/427/506 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
4- मु.अ.सं. 571/20 धारा 307 भादवि थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
5- मु.अ.सं. 599/20 धारा 323/325/504 भादवि थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
6- मु.अ.सं. 28/20 धारा 308/323/504/427 भादवि व 3(2)(5)क एससी/एसटी एक्ट थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।b
7- मु.अ.सं. 305/21 धारा 386/504/506 भादवि थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
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