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15 जनवरी 2025 तक अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण भरने का अल्टीमेटम ?

सोशल मीडिया पर प्रसारित पोस्ट को UP पुलिस ने भ्रामक बताते हुए किया खण्डन

नहीं रोका जाएगा पुलिसकर्मियों का वेतन

लखनऊ/बिजनौर। डीजीपी मुख्यालय द्वारा दिनांक 15 जनवरी 2025 तक अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण नहीं भरने वाले पुलिस कर्मियों का माह जनवरी का वेतन आहरित नहीं किए जाने का आदेश दिया गया है। ऐसा कुछ सोशल मीडिया प्लेटफार्म एवं ऑनलाइन न्यूज पोर्टल पर प्रसारित किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X (ट्विटर) पर उक्त खबर को भ्रामक बताते हुए खण्डन किया है। कहा है कि कतिपय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं ऑनलाइन न्यूज पोर्टल पर यह भ्रामक खबर प्रसारित की जा रही है।

https://x.com/Uppolice/status/1879433547997421597?t=xE-apW9x1dfgokSBIEnfnA&s=19

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय के अनुसार वास्तविकता यह है कि समस्त पुलिस कार्मिकों को अपनी वर्ष-2024 की चल-अचल संपत्ति का विवरण दिनांक 31-01-2025 तक मानव संपदा पोर्टल पर भरने के निर्देश उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश संख्या-614/सैतालीस-का-5-2024- (1838120) के माध्यम से दिए गए हैं। निर्धारित तिथि तक संपत्ति का विवरण नहीं भरने पर इसे प्रतिकूल रूप में लिया जाएगा तथा ऐसे कार्मिकों की पदोन्नति के प्रकरणों पर विचार नहीं किया जाएगा।

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