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बिजनौर। विशेष छापामारी अभियान में जनपद में कुल 11 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेन्स को निलम्बित कर दिया गया है। इसी के साथ सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिला कृषि अधिकारी के अलावा पांच उप जिलाधिकारियों की संयुक्त टीम की इस कार्रवाई से जिले भर में हड़कंप मचा हुआ है।

उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश एवं जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में जिला कृषि अधिकारी जसवीर सिंह एवं उपजिलाधिकारी, धामपुर व चान्दपुर की संयुक्त टीम द्वारा तहसील चान्दपुर और धामपुर, उप कृषि निदेशक डा. घनश्याम वर्मा एवं उपजिलाधिकारी, बिजनौर एवं नजीबाबाद की संयुक्त टीम द्वारा तहसील बिजनौर के अलावा नजीबाबाद एवं अमित कुमार, वरिष्ठ प्राविधिक सहायक-ग्रुप-ए., कार्यालय जिला कृषि अधिकारी, बिजनौर एवं उपजिलाधिकारी नगीना की संयुक्त टीम द्वारा तहसील नगीना मे उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों एवं गोदामों पर आकस्मिक छापामार की कार्रवाई की गई।

छापामार कार्रवाई के दौरान कुल 54 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान/गोदाम में उपलब्ध उर्वरकों एवं अन्य उर्वरकों में से कुल 20 उर्वरकों के नमूने संग्रहित किये गए। साथ ही मै. भारत बीज भण्डार, बास्टा, मै. किसान उर्वरक केन्द्र, सिकन्दर नंगला, मै. शर्मा खाद भण्डार, सिकन्दर नंगला, मै. माॅ वैष्णो देवी बीज भण्डार, रसूलपुर नंगला, मै. रिया सैनी पेस्टीसाइड खाद भण्डार, रसूलपुर नंगला, मै. देहात एग्रीजक्शन वन स्आप शाप, रसूलपुर नंगला, मै. एग्री जंक्शन वन स्टाप शाप, रसूलपुर नंगला, मै. कृषक सेवा केन्द्र, जलीलपुर, मै. ओम एन्अरप्राइजेज, धीवरपुरा, मै. नवीन खाद भण्डार, कोतवाली देहात एवं मै. पुनीत बीज भण्डार, नगीना द्वारा उर्वरक प्रतिष्ठान बंद कर भाग जाने एवं उनके मोबाइल नम्बर पर सम्पर्क करने पर फोन बन्द पाये जाने के कारण कुल 11 उर्वरक विक्रेताओं के उर्वरक लाइसेन्स को निलम्बित करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

निरीक्षण के दौरान जनपद के थोक/फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को सचेत किया गया है कि कृषकों को उनकी जोतबही एवं फसलवार संस्तुति के आधार पर उनकीे आवश्यकता के अनुसार उर्वरकों का वितरण पीओएस मशीन में अंगूठा लगवाकर उनको निर्धारित दर पर एवं कृषकों को विक्रय किये गये उर्वरकों की रसीद/कैश मैमो अवश्यक उपलब्ध करायी जाए। साथ ही उर्वरक विक्रेताओं को यह भी निर्देशित किया गया है कि निर्धारित दर से अधिक दर पर बिक्री करने एवं प्रचलित उर्वरकों के साथ अन्य गौण उर्वरकों एवं कीटनाशक की टैगिंग न की जाय अन्यथा सम्बन्धित के विरुद्ध उर्वरक नियन्त्रण आदेश-1़985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के अंतर्गत विधिक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

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