जानलेवा ‘कोल्ड्रिफ’ कफ सिरप पर योगी सरकार का सख्त एक्शन
अलर्ट जारी: प्रदेशभर से जांच के लिए भेजे गए 364 कफ सिरप नमूने
लखनऊ। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत के मामलों के बाद सामने आए जानलेवा कफ सिरप ‘कोल्ड्रिफ’ को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। केंद्र और राज्य सरकार की एडवाइजरी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग और औषधि प्रशासन विभाग को तत्काल प्रभाव से हाई अलर्ट पर रखा गया है।
जानलेवा अपमिश्रण का खुलासा
राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी, मध्य प्रदेश से प्राप्त पत्र के अनुसार, बेंगलुरु की मेसर्स श्रेसन फार्मास्युटिकल्स द्वारा विनिर्मित औषधि ‘कोल्ड्रिफ सिरप’ (बैच नंबर: SR-13, निर्माण तिथि: मई/2025, समाप्ति तिथि: अप्रैल/2027) में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल (Diethylene Glycol) का अपमिश्रण पाया गया है। यह हानिकारक अवयव मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है।

प्रदेश के सभी जिलों में सघन अभियान
जनहित में इस गंभीर घटना को देखते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त जनपदों के औषधि निरीक्षकों को तत्काल निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के तहत:
~ कोल्ड्रिफ सिरप या श्रेसन फार्मास्युटिकल्स द्वारा विनिर्मित कोई भी अन्य कफ सिरप पाए जाने पर उसे अभिरक्षा में लेने और बिक्री रोकने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
~ औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों (मेडिकल स्टोर) और सरकारी/गैर-सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध अन्य ब्रांड के सभी कफ सिरपों के नमूने संकलित किए जाएं और आवश्यक निरोधात्मक कार्यवाही की जाए।
~ कार्यक्षेत्र में स्थित निर्माणशालाओं से कफ सिरप और उसमें प्रयुक्त होने वाले प्रोपाईलिन ग्लाइकॉल (Propylene Glycol) के नमूने भी संग्रहित किए जाएं।
‘कोल्ड्रिफ’ की आपूर्ति प्रदेश में नहीं
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त ने जानकारी दी कि प्रदेश में व्यापक स्तर पर चलाए गए अभियान के दौरान, बुधवार तक की जांच में यह पाया गया कि जानलेवा ‘कोल्ड्रिफ’ सिरप किसी भी जनपद में आपूर्तित नहीं हुई है।
जांच के लिए भेजे गए 364 नमूने
आयुक्त ने बताया कि प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों और सरकारी अस्पतालों से अन्य निर्माता फ़र्मों द्वारा निर्मित विभिन्न ब्रांड के कुल 364 कफ सिरप के नमूने जांच एवं विश्लेषण हेतु संग्रहित किए गए हैं। इन सभी नमूनों को लखनऊ जन विश्लेषक प्रयोगशाला में भेजा गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
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