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खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। एक करोड़ रुपए तक का प्राप्त करें ऋण।

बिजनौर। उ.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त योजना के अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के बेरोजगार व्यक्त्यिों के लिए निर्माण क्षेत्र में धनराशि रुपया 25.00 लाख के स्थान पर धनराशि रुपया 50.00 लाख तक साथ ही सेवा क्षेत्र के लिए धनराशि रू0 10.00 लाख के स्थान पर रू0 20.00 लाख तक बैंकों के माध्यम से ऋण लेकर रोजगार शुरू कर सकते हैं।

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कुंवर सेन ने बताया कि योजनान्तर्गत व्यवसायिक गतिविधियां प्रतिबन्धित थीं, किन्तु अब उत्पादन से जुड़ी रिटेल शॉप/ट्रेडिंग पर ऋण हेतु बजट का 10 प्रतिशत की सीमा तक व्यवस्था कर दी गई है। योजनान्तर्गत पूर्व में स्थापित इकाईयों द्वारा निर्मित उत्पाद खादी उत्पादन तथा खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रमाणित उत्पादों के आउटलेट खोले जाने के लिये धनराशि रुपया 20.00 लाख तक ऋण की व्यवस्था कर दी गई है।

ट्रांसपोर्ट वाहनों पर भी वित्त पोषण: उन्होंने बताया कि पूर्व में ट्रांसपोर्ट वाहनों पर वित्त पोषण के लिए योजना में कोई प्रावधान नहीं था किन्तु अब निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 10 प्रतिशत अनुदान धनराशि ट्रांसपोर्ट  वाहनों कैब, वैन आदि के क्रय पर व्यय की जा सकती है। यह योजना सभी प्रकार के पब्लिक सेक्टर, कोआपरेटिव, क्षेत्रीय ग्रामीण एवं आरबीआई द्वारा नियंत्रित सभी प्रकार के शिडयूल्ड प्राइवेट, कॉमर्शियल, प्राइवेट बैंक में लागू होगी।

नवीनीकृत की गयी योजना: नवीनीकृत की गयी योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों को 25-35 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों हेतु 15-25 प्रतिशत तक की मार्जिन मनी अनुदान प्रदान करने का प्रावधान है। द्वितीय ऋण हेतु तीन वर्षों के उपरान्त सफल इकाईयों को विस्तार हेतु धनराशि रुपया 1.00 करोड़ तक का ऋण एवं 15 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है।

आवेदन करें ऑनलाईन: जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कुंवर सेन ने बताया कि आवेदन ऑनलाईन kviconline.gov.in/pmegpeportal/ पोर्टल पर जाकर किया जा सकता है। योजना के अन्तर्गत आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिये साथ ही आवश्यक प्रपत्र यथा पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र शैक्षिक योग्यता, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि अपलोड करना अनिवार्य है। इच्छुक ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के व्यक्ति उक्त योजनान्तर्गत अधिक जानकारी हेतु जिला ग्रामोद्योग कार्यालय बिजनौर से मो.-9412657090, 9927090066 तथा 9411044303 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

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