किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ने को जिला कृषि अधिकारी जसवीर सिंह तेवतिया की अपील
इफको टोकियो जनरल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को किया गया नामित
असफल बुवाई, खड़ी फसल को प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कीटों से क्षति, ओलावृष्टि, जलभराव, बादल फटना, भूस्खलन आदि से मिलेगा कवर
किसानों के लिए लाभकारी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : जसवीर सिंह तेवतिया
बिजनौर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जनपद में संचालित करने हेतु इफको टोकियो जनरल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को नामित किया गया है। इस योजना से जुड़े किसानों को असफल बुवाई, खड़ी फसल को प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कीटों से क्षति, ओलावृष्टि, जलभराव, बादल फटना, भूस्खलन आदि से कवर मिलेगा।
मिलेंगी ये सुविधाएं
जिला कृषि अधिकारी जसवीर सिंह तेवतिया ने बताया कि शासन द्वारा वर्ष 2023-24, 2024-25 2025-26 खरीफ व रबी मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की कार्य योजना को जारी किया गया है। योजना के अन्तर्गत प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों से अधिसूचित फसलों खरीफ मौसम हेतु धान, उर्द मूंगफली तथा रबी मौसम हेतु अधिसूचित फसलें गेहूं, राई/सरसों, मसूर एवं आलू हैं। फसल की बुवाई न कर पाना, असफल बुवाई, फसल की मध्य अवस्था में क्षति, खड़ी फसल को प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कीटों से क्षति, ओलावृष्टि, जलभराव, बादल फटना, भूस्खलन, बिजली गिरने से क्षति, फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन की अवधि तक खेत में सुखाई हेतु रखी हुई फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात, बेमौसम वर्षा, चक्रवाती वर्षा से नुकसान के जोखिम को कवर किया गया है। यह योजना स्वैच्छिक आधार पर लागू की गयी है। यदि कृषक योजना में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में अपने बैंक शाखा स्तर पर बीमा कराने की अन्तिम तिथि से 7 दिन पहले तक योजनान्तर्गत प्रतिभागिता नहीं करने के सम्बन्ध में लिखित रूप से अवगत कराना होगा।

तिथि बढ़ी लेकिन बचे हैं चार दिन
गैर ऋणी कृषक अपना पहचान पत्र, आधार कार्ड फसल बुवाई का घोषणा पत्र, खतौनी की नकल, बैंक खाते का विवरण, आईएफएससी कोड के साथ निकट के कॉमन सर्विस सेन्टर अथवा बैंक शाखा से फसल पर देय प्रीमियम अंश को जमा करते हुए अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। निदेशक कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन लखनऊ द्वारा जारी सूचना के अनुसार रबी 2024-25 मौसम योजना में भागीदारी की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर 2024 से बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दी गई है। इसलिए निर्धारित तिथि 15 जनवरी, 2025 से पूर्व ही जमा की गई प्रीमियम पर ही क्षति पूर्ति को धनराशि देय है, इसके बाद जमा की गई धनराशि पर फसल बीमित नहीं हो सकेगी व क्षति पूर्ति की धनराशि देय नहीं होगी।
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