दोपहिया वाहनों पर बच्चों की सवारी के नए नियम

नई द‍िल्‍ली (एजेंसी)। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से बच्‍चों के ल‍िए रोड सेफ्टी की नई गाइडलाइंस जारी की गई है। इसके बाद से अब बाइक पर 9 महीने से चार साल तक के बच्‍चों को सफर करवाने के लिए लोगों को नई गाइडलाइंस का पालन करना होगा। वहीं, नियमों का पालन न करने वाले को जुर्माना भरना पड़ सकता है। 

Children on Motorcycle: What Are the Govt's New Draft Rules for Their  Safety?

नए नियमों के मुताबिक 9 महीने से 4 साल तक के बच्चों के बाइक पर सफर करने के दौरान सेफ्टी हार्नेस लगाना जरूरी होगा। सेफ्टी हार्नेस हल्का, वॉटरप्रूफ और कुशन से लैस होना चाहिए, ज‍िसमें बच्‍चे को आराम म‍िल सके। साथ ही इसकी क्षमता 30kg तक भार वहन करनी की होनी चाह‍िए। इसके साथ ही बच्चों को बाइक पर सफर करने के दौरान उनके नाप का हेल्मेट भी लगाना होगा। बच्चों के साथ बाइक पर यात्रा के दौरान अध‍िकतम स्पीड 40 km/hr से अधिक नहीं होनी चाह‍िए। हालाँकि, बच्चों के हेल्मेट के लिए BIS अलग से स्टैंडर्ड जारी करेगा। तबतक छोटे हेल्मेट, या साइकिल हेल्मेट का प्रयोग किया जा सकता है।

Published by Sanjay Saxena

पूर्व इंचार्ज/क्राइम रिपोर्टर दैनिक जागरण उरई (जालौन), मेरठ, बिजनौर, धामपुर, मुजफ्फरनगर। पूर्व महामंत्री श्रमजीवी पत्रकार यूनियन। अध्यक्ष ऑल मीडिया एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन।

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